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पूर्व डीजीपी सैनी को देना होगा अस्थायी रूप से कुर्क हुई कोठी का 2.5 लाख महीना किराया

Fri, 23 Jul 2021 02:18 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Fri, 23 Jul 2021 02:18 AM IST
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Ex-DGP Saini will have to pay 2.5 lakh rent for the temporarily attached kothi every month
मोहाली। पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के सेक्टर-20 में जिस दो कनाल की कोठी में रह रहे हैं, उसका ढाई लाख रुपये प्रतिमाह किराया अब जिला कलेक्टर वसूल करेंगे। अदालत ने इस कोठी को अस्थायी रूप से कुर्क करने के आदेश के बाद अब किराया वसूली का आदेश दिया है, जिसे जिला कोषागार में जमा करवाया जाएगा। यह व्यवस्था अदालत के अगले आदेश तक जारी रहेगी। अदालत ने कोठी के पंजीकृत मालिक और उनके बेटे को भी नोटिस जारी किया है।
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अदालत ने चंडीगढ़ के सेक्टर 20-डी की कोठी नंबर 3048 को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इस कोठी में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी रहते हैं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने इस कोठी की कुर्की की मांग करते हुए दावा किया था कि इसे सैनी ने काले धन का इस्तेमाल करके खरीदा था। ब्यूरो ने दावा किया था कि सैनी ने गुमराह करने के लिए इस संपत्ति की सेल डीड अपने नाम नहीं करवाई, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इस कोठी को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश देने के एक दिन बाद अदालत ने जिला कलेक्टर को अदालत के अगले आदेश तक ढाई लाख रुपये मासिक किराया वसूलने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीएस ग्रेवाल की अदालत ने विस्तृत आदेश में जिला कलेक्टर को दो कनाल की इस कोठी की कुर्की कर यहां नोटिस चस्पा कर अदालत के अगले आदेश तक सैनी से ढाई लाख रुपये मासिक किराया वसूलने का निर्देश दिया है। अदालत ने जिला कोषागार अधिकारी को जमा किए गए किराए को जारी नहीं करने का भी निर्देश दिया। साथ ही इस कोठी के पंजीकृत मालिक सुरिंदरजीत सिंह जसपाल और उनके बेटे निमरतदीप सिंह, जो पंजाब में ही बतौर कार्यकारी अभियंता कार्यरत हैं, को नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि क्यों न इस अस्थायी कुर्की को पूर्ण बनाया जाए।
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