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Mohali News: इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के चक्कर में बुजुर्ग महिला से 1.09 लाख ठगे

Sat, 10 Oct 2026 02:16 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:16 AM IST
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Elderly woman swindled out of 1.09 lakh while trying to buy an electric scooter
पति की मदद के लिए खरीदना चाहती थी तीन पहियों वाला स्कूटर, ट्रांसपोर्ट और कागजात के खर्च के नाम पर ऐंठी रकम
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संवाद न्यूज एजेंसी

मोहाली। खरड़ के सनी एन्क्लेव सेक्टर-125 निवासी 72 वर्षीय महिला से इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने के नाम पर 1,09,981 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। महिला अपने पति की मदद के लिए तीन पहियों वाला स्कूटर खरीदना चाहती थी। ऑनलाइन विज्ञापन देखकर आरोपियों से संपर्क किया तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट, कागजात और अन्य खर्चों के नाम पर अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर करवा ली। न स्कूटर मिला और न ही पैसे वापस हुए। साइबर क्राइम थाना सेक्टर-79 पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

28 हजार में तय हुआ सौदा, बाद में मांगे अलग-अलग पैसे

शिकायतकर्ता रंजीता मरवाहा ने बताया कि उनके पति ठीक से चल-फिर नहीं सकते। इसलिए उन्होंने 20 सितंबर को तीन पहियों वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए ऑनलाइन विज्ञापन देखा और उसमें दिए नंबरों पर संपर्क किया। फोन पर अनिल, राकेश और राजिंदरा नाम के व्यक्तियों ने खुद को दिल्ली की विनायक ट्रांसपोर्ट और पुणे की विनायक इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी से जुड़ा बताया। बातचीत के बाद स्कूटर का सौदा 28 हजार रुपये में तय हुआ।
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1,09,981 रुपये ट्रांसफर करवाए, स्कूटर नहीं दिया

महिला के अनुसार, आरोपियों ने ट्रांसपोर्ट किराये, कागजात और अन्य खर्चों का हवाला देकर अलग-अलग किस्तों में पैसे जमा करवाए। उनके कहने पर महिला ने विभिन्न बैंक खातों में कुल 1,09,981 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बावजूद उन्हें स्कूटर नहीं मिला। ठगी का एहसास होने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत कर रकम वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज

जांच अधिकारी गुरसिमरन वीर सिंह ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 319(2) और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस संबंधित मोबाइल नंबरों, बैंक खातों और लेनदेन की जांच कर रही है।
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