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नशा तस्कर को तीन साल की कैद

Mon, 07 Oct 2019 01:30 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 07 Oct 2019 01:30 AM IST
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drug paddlers sent to three years imprisonment
मोहाली। जिला अदालत ने चंडीगढ़ के एक नशा तस्कर को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। चंडीगढ़ के बहलाना के रहने वाले दीपक शर्मा को अदालत ने नशा तस्करी का दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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दीपक को जनवरी 2018 में मोहाली में गिरफ्तार किया गया था। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि चंडीगढ़ साइड से मोहाली फेज-तीन पांच की लाइटों पर एक युवक नशे की खेप सप्लाई करने पहुंच रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ ने पूरी प्लानिंग के साथ घेराबंदी करके आरोपी को काबू कर लिया। गिरफ्तारी के समय आरोपी के कब्जे से 150 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। एसटीएफ के मुताबिक पूछताछ के दौरान दीपक ने बताया था कि दिल्ली से एक नाइजीरियन से 1200 रुपये प्रति ग्राम हेरोइन लेकर आते थे और यहां 2200 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से बेचते थे।
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