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चालान में देरी से आरोपी आए जमानत पर, जांच अधिकारी हुआ मुअत्तिल
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मोहाली। नशा तस्करी से जुड़े विवाद जिला पुलिस का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला कुछ समय पहले फेज-आठ थाने की पुलिस द्वारा अफीम के साथ पकड़े गए चार तस्करों का है। इनका पुलिस ने तय समय 180 दिन में चालान पेश नहीं किया। इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने जमानत हासिल कर ली। जिसके बाद जैसे ही मामला एसएसपी तक पहुंचा। एसएसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले के आईओ सब- इंस्पेक्टर वलैती राम को मुअत्तिल कर दिया। वहीं थाने के एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। जांच का जिम्मा सीनियर पुलिस अधिकारी को सौंपा गया है। एसएसपी ने साफ किया है कि नशे के खिलाफ इस लड़ाई में पुलिस पूरी तरह से वचनबद्ध है।
जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले थाना फेज-आठ की पुलिस ने चार नशा तस्करों को दस किलोग्राम को अफीम समेत पकड़ा था। जिसमें 180 दिनों में चालान पेश करना था लेकिन फेज-आठ थाना की टीम ऐसा नहीं कर पाई। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी कोर्ट में जमानत हासिल कर गए। वहीं ऐसा होने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। बता दें कि जब जिला पुलिस व एसटीएफ के अधिकारियों की ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, उसमें पुलिस मुलाजिमों को साफ कहा गया था कि अगर वह तय समय में किसी भी केस का चालान पेश न कर पाएं तो चालान पेश करने की आखिरी तिथि को उन्हें अदालत में जाकर एक एप्लीकेशन लगानी होगी जिसके बाद उन्हें चालान पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।
50 हजार रुपये के मुचलके पर मिल गई थी जमानत
बता दें कि उक्त मामले में जब पुलिस चालान पेश नहीं कर पाई थी तो आरोपी गुरमीत सिंह, सतिंदरजीत सिंह, कृपाल सिंह व अमरिंदर कुमार उर्फ छोटू को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई थी।
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जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले थाना फेज-आठ की पुलिस ने चार नशा तस्करों को दस किलोग्राम को अफीम समेत पकड़ा था। जिसमें 180 दिनों में चालान पेश करना था लेकिन फेज-आठ थाना की टीम ऐसा नहीं कर पाई। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी कोर्ट में जमानत हासिल कर गए। वहीं ऐसा होने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। बता दें कि जब जिला पुलिस व एसटीएफ के अधिकारियों की ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, उसमें पुलिस मुलाजिमों को साफ कहा गया था कि अगर वह तय समय में किसी भी केस का चालान पेश न कर पाएं तो चालान पेश करने की आखिरी तिथि को उन्हें अदालत में जाकर एक एप्लीकेशन लगानी होगी जिसके बाद उन्हें चालान पेश करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा।
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50 हजार रुपये के मुचलके पर मिल गई थी जमानत
बता दें कि उक्त मामले में जब पुलिस चालान पेश नहीं कर पाई थी तो आरोपी गुरमीत सिंह, सतिंदरजीत सिंह, कृपाल सिंह व अमरिंदर कुमार उर्फ छोटू को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई थी।
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