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चेक बाउंस केस में एक साल कैद
अमर उजाला, मोहाली
Updated Wed, 23 Oct 2013 01:39 AM IST
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जिला अदालत ने चेक बाउंस होने के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को एक साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
रमेश कुमार निवासी मोहाली ने करीब तीन साल पहले अदालत में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि पंचकूला के सेक्टर 16 निवासी रेडिमेड गारमेंट्स दुकानदार संजीव कुमार हांडा ने उससे 70 हजार रुपये लिए थे। बदले में उसे तीन बैंक चेक दिए थे। जब उसने चेक बैंक में लगाए तो वे बाउंस हो गए। इसके बाद भी हांडा ने उसके पैसे वापस नहीं किए। केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने मंगलवार को आरोपी संजीव कुमार हांडा को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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रमेश कुमार निवासी मोहाली ने करीब तीन साल पहले अदालत में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि पंचकूला के सेक्टर 16 निवासी रेडिमेड गारमेंट्स दुकानदार संजीव कुमार हांडा ने उससे 70 हजार रुपये लिए थे। बदले में उसे तीन बैंक चेक दिए थे। जब उसने चेक बैंक में लगाए तो वे बाउंस हो गए। इसके बाद भी हांडा ने उसके पैसे वापस नहीं किए। केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने मंगलवार को आरोपी संजीव कुमार हांडा को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।