{"_id":"594be6154f1c1ba2248b459a","slug":"191498146325-mohali-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"परमिंदर तूर का पुलिस रिमांड एक दिन और बढ़ा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
परमिंदर तूर का पुलिस रिमांड एक दिन और बढ़ा
Updated Thu, 22 Jun 2017 09:15 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
राहुल गांधी का फर्सी पीए की गिरफ्तारी का मामला................
परमिंदर तूर का पुलिस रिमांड एक दिन और बढ़ा
-तूर के चार प्राइवेट गनमैनों की जमानत मंजूर
हरजीत सिंह
डेराबस्सी(मोहाली)।
कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के फर्जी पीए परमिंदर सिंह तूर का पुलिस रिमांड एक दिन और बढ़ा दिया गया। बुधवार को तूर के साथ बतौर प्राइवेट गनमैन पकड़े गए छह में से चार आरोपियों की जमानत अदालत ने मंजूर कर ली। इस बीच डेराबस्सी कोर्ट में पेशी के दौरान परमिंदर तूर और उसके वकीलों ने पुलिस पर दो दिन के रिमांड के दौरान टॉर्चर करने के आरोप लगाए। बता दें कि जीरकपुर पुलिस ने तूर को पिछले शुक्रवार को गिरफ्तार किया था।
पटियाला जेल से 20 जून को प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए तूर को डेराबस्सी कोर्ट ने 22 जून तक दो दिन का पुलिस रिमांड दिया था। डेराबस्सी के एटीएस अपार्टमेंट में रहने वाला 37 वर्षीय आरोपी परमिंदर सिंह तूर मूलरूप से गांव नगला, जिला टोहाना, हरियाणा का रहने वाला है। उसे पुलिस ने 15 जून की रात एक होटल से जीरकपुर से गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 4 लाख रुपये की नगदी, 1010 लाख रुपये के दो चेक, कुछ विदेशी करंसी, करीब एक दर्जन कारतूस समेत एक रिवॉल्वर बरामद किए गए थे। हालांकि मामले में तूर को 16 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उसके पकड़े जाने के बाद बलवंत सिंह निवासी गांव अमीर नगर जिला संगरूर ने गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर साढे़ 31 लाख रुपये ठगने की शिकायत दी थी। पुलिस ने परमिंदर तूर एवं यह सौदा करवाने के आरोप में राजपुरा के करनैल सिंह गरीब और चंडीगढ़ के एक वकील सतराज सिंह के खिलाफ भी धोखाधड़ी का केस अलग से दर्ज किया है। 15 जून की रात ही तूर के अलावा उसके निजी सुरक्षा गार्ड समेत बलजिंदर सिंह, वरिंदर सिंह, चालक बंटी सैनी, गुरमीत सिंह, पलविंदर सिंह, आदसच को भी गिरफ्तार किया था। उनके पास से तीन और रिवाल्वर बरामद किए गए थे। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से लैंड रोवर कार और एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की थी। इनमें बंटी, बलजिंदर, गुरमीत व आदसच की जमानत अदालत ने मंजूर कर ली, जबकि पलविंदर का केस पेंडिंग रखा है। वरिंदर की जमानत कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को एक-एक लाख रुपये की सिक्योरिटी बॉन्ड वाले दो स्थानीय जमानती पेश करने के आदेश दिए है।
विज्ञापन