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कड़ी सुरक्षा में एनआईए ने गैंगस्टर गुगनी को अदालत में किया पेश

Fri, 09 Feb 2018 10:22 PM IST
Updated Fri, 09 Feb 2018 10:22 PM IST
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कड़ी सुरक्षा में एनआईए ने गैंगस्टर गुगनी को अदालत में किया पेश
कड़ी सुरक्षा में एनआईए ने गैंगस्टर गुगनी को अदालत में किया पेश
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आरोपी को दिल्ली पुलिस और स्वैट टीम लेकर पहुंची थी अदालत
पूरे रास्ते की करवाई गई वीडियोग्राफी, अन्य चीजों पर भी पुलिस की नजर
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने शिवसेना नेता अमित शर्मा की हत्या के मामले में गैंगस्टर धर्मेेंद्र गुगनी को जिला अदालत में पेश किया। आरोपी को कड़ी सुरक्षा में दिल्ली पुलिस की टीम अदालत में लेकर पहुंची थी। गैंगस्टर की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए हथियारों से लैस दिल्ली पुलिस और स्वैट टीम लगी हुई थी। वहीं, दिल्ली से लेकर मोहाली तक के सारे रूट की पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी की गई। इतना ही नहीं अदालत के बाहर तक सभी गतिविधियां कैमरे में कैद की गईं। अदालत ने आरोपी को पांच मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि पंजाब में टारगेट कीलिंग मामले की जांच एनआईए कर रही है।
एनआईए ने कुछ समय पहले धर्मेंद्र गुगनी को हिंदू नेताओं की हत्या के मामले में नामजद किया था। आरोप है कि उसने हथियारों की सप्लाई और कई अन्य कामों को पूूरा किया। आरोपी को केस में नामजद करने के बाद एनआईए उसे दिल्ली स्थित मुख्यालय ले गई थी। वहीं पर आरोपी से पूछताछ की गई। सूत्रों से पता चला है कि पूछताछ में आरोपी से कई राज खुले हैं। जो मामले की जांच को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
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दूसरी तरफ वीरवार को हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान एनआईए की तरफ से अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें एनआईए ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें चालान पेश करने के लिए 90 की जगह 180 दिन दिए जाएं। क्योंकि मामला काफी अहम है। ऐसे में उन्हें कई चीजों की जांच करनी है। इस याचिका पर अदालत जल्द ही फैसला सुनाएगी।
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वकील हत्याकांड में गुगनी को हो चुकी उम्र कैद
धर्मेंद्र गुगनी अच्छे घर से संबंध रखता है। वर्ष 2013 में वह मोहाली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उस समय हाईकोर्ट के वकील से गुगनी और उसके दोस्त का पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दौरान गोली चल गई थी, जिससे वकील की मौत हो गई थी। यह मामला करीब चार साल अदालत में चला। इसके बाद अदालत ने गुगनी समेत नौ लोगों को हत्या केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
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