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अदालत ने खारिज की ईडी की दलीलें, सुखपाल खैरा को न्यायिक हिरासत में भेजा
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मोहाली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मोहाली की अदालत ने वीरवार को सुनवाई के दौरान पंजाब कांग्रेस के नेता एवं पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वीरवार को ईडी ने अदालत से सुखपाल सिंह खैरा को दोबारा सात दिन के रिमांड पर लेने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने ईडी की दलीलें न सुनकर सुखपाल सिंह खैरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इस मामले में अदालत में सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। बता दें कि बीती 10 नवंबर को सुखपाल सिंह खैरा को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अदालत ने पहले उनको एक दिन और फिर सात दिन के लिए ईडी के पास रिमांड के लिए भेजा था।
जानकारी के मुताबिक वीरवार को सुबह ईडी के अधिकारी पंजाब कांग्रेस के नेता एवं पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैरा को लेकर अदालत पहुंचे। यहां खैरा की पेशी से पहले अदालत के बाहर पार्किंग एरिया में खैरा के समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और भारी संख्या में जमा हुए समर्थकों के बीच से ईडी के अधिकारी सुखपाल सिंह खैरा को लेकर अदालत पहुंचे। ईडी ने अदालत में एक के बाद एक दलील पेश करते हुए खैरा का दोबारा सात दिन का रिमांड लेने की मांग की।
दूसरी ओर, सुखपाल सिंह खैरा की ओर से पेश हुए वकीलों ने दलील दी कि बीते सात दिन के पुलिस रिमांड के दौरान ईडी सुखपाल सिंह खैरा से अपने सवालों का लिया गया एक भी जवाब नहीं बता पाई तो दोबारा रिमांड किस आधार पर दिया जाए। इसके बाद दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने ईडी की दलीलों को खारिज कर दिया और पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजने के आदेश पारित कर दिए। अदालत की अगली सुनवाई दो दिसंबर को मुकर्रर की गई है। अदालत से बाहर आकर सुखपाल सिंह खैरा ने इसको सच की जीत करार दिया।
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जानकारी के मुताबिक वीरवार को सुबह ईडी के अधिकारी पंजाब कांग्रेस के नेता एवं पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैरा को लेकर अदालत पहुंचे। यहां खैरा की पेशी से पहले अदालत के बाहर पार्किंग एरिया में खैरा के समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और भारी संख्या में जमा हुए समर्थकों के बीच से ईडी के अधिकारी सुखपाल सिंह खैरा को लेकर अदालत पहुंचे। ईडी ने अदालत में एक के बाद एक दलील पेश करते हुए खैरा का दोबारा सात दिन का रिमांड लेने की मांग की।
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दूसरी ओर, सुखपाल सिंह खैरा की ओर से पेश हुए वकीलों ने दलील दी कि बीते सात दिन के पुलिस रिमांड के दौरान ईडी सुखपाल सिंह खैरा से अपने सवालों का लिया गया एक भी जवाब नहीं बता पाई तो दोबारा रिमांड किस आधार पर दिया जाए। इसके बाद दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने ईडी की दलीलों को खारिज कर दिया और पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजने के आदेश पारित कर दिए। अदालत की अगली सुनवाई दो दिसंबर को मुकर्रर की गई है। अदालत से बाहर आकर सुखपाल सिंह खैरा ने इसको सच की जीत करार दिया।
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