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रिहायशी क्षेत्र में हॉल के निर्माण पर अदालत ने लगाई रोक

Sat, 06 Mar 2021 02:49 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Sat, 06 Mar 2021 02:49 AM IST
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Court prohibits construction of hall in residential area
डेराबस्सी। गुलाबगढ़ रोड़ पर सनातन धर्म की ओर से बनाए जा रहे हॉल के निर्माण पर अदालत ने रोक लगा दी है। शेड बनाने का विरोध कर रहे स्थानीय निवासियों ने अदालत से रोक की कॉपी दिखाते दावा किया कि अदालत ने इसका कार्य बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद वह पुलिस के पास गए और नगर काउंसिल के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन कार्य बंद नहीं किया गया। इस पर स्थानीय लोगों ने खुद मौके पर पहुंच कर काम को बंद करवाया।
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स्थानीय लोगों में परमजीत सिंह पम्मी, अमरजीत सिंह, सुनीता रानी, सूरत राम, अर्जुन सिंह, पूजा अग्रवाल, राधे श्याम अग्रवाल सहित अन्य ने बताया कि सनातन धर्म की सभा की ओर से खाली पड़ी पीरबाबा वाली जगह पर एक हॉल तैयार कराया जा रहा है। इसका प्रयोग आने वाले दिनों में विवाह शादियों सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए किया जाना था। इससे नजदीक रहते लोगों को परेशानी होनी थी। इसकी शिकायत एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद अदालत में मामला जाने के बाद अदालत ने इस पर रोक लगा दी है।
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कोट..
मुझे अदालत के फैसले की अभी कोई जानकारी नहीं है। यदि अदालत ने इस प्रकार का कोई फैसला दिया है तो कार्य को बंद कर दिया जाएगा।
-सुभाष गुप्ता, प्रधान, सनातन धर्म सभा
कैपशन-स्थानीय लोग हॉल का कार्य बंद करवाते व अदालत के फैसले की कॉपी दिखाते हुए।
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