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Mohali News: अदालत ने चेक बाउंस में महिला सहित दो लोगों को भगोड़ा किया घोषित
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मोहाली। जिला अदालत ने चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में महिला सहित एक व्यक्ति को भगोड़ा घोषित किया है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि मामले में आरोपी राजबीर कौर की पेशी की प्रतीक्षा की गई। अदालत में आरोपी की घोषणा 15 जनवरी 2025 को की थी। उसे 30 दिन का समय दिया गया था। यह अवधि समाप्त होने के बावजूद आरोपी राजबीर कौर अदालत में उपस्थित नहीं हैं।
घोषणा के बावजूद उसकी गैर-हाजिरी के कारण आरोपी राजबीर कौर को भगोड़ा घोषित किया जाता है। अदालत ने निर्देश दिए कि इस ऑर्डर की कॉपी संबंधित थाने के एसएचओ को तुरंत भेजी जाए। राजबीर कौर के खिलाफ यूनियन बैंक ने अदालत में याचिका दायर की थी।
इसी तरह दूसरे मामले की सुनवाई कर अदालत ने जगराज सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया। इस मामले में रिटायर्ड एएसआई बूटा सिंह का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका था। अदालत ने आरोपी को एक महीने का समय दिया गया था।
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अब 30 दिन की निर्धारित अवधि बीत चुकी है, लेकिन अभियुक्त जगराज सिंह अदालत में पेश नहीं हुआ, इसलिए उसे भगोड़ा घोषित किया जाता है। आरोपी जगराज सिंह के खिलाफ इंडसइंड बैंक ने अदालत में याचिका दायर की थी।
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अदालत ने फैसला सुनाया कि मामले में आरोपी राजबीर कौर की पेशी की प्रतीक्षा की गई। अदालत में आरोपी की घोषणा 15 जनवरी 2025 को की थी। उसे 30 दिन का समय दिया गया था। यह अवधि समाप्त होने के बावजूद आरोपी राजबीर कौर अदालत में उपस्थित नहीं हैं।
घोषणा के बावजूद उसकी गैर-हाजिरी के कारण आरोपी राजबीर कौर को भगोड़ा घोषित किया जाता है। अदालत ने निर्देश दिए कि इस ऑर्डर की कॉपी संबंधित थाने के एसएचओ को तुरंत भेजी जाए। राजबीर कौर के खिलाफ यूनियन बैंक ने अदालत में याचिका दायर की थी।
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इसी तरह दूसरे मामले की सुनवाई कर अदालत ने जगराज सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया। इस मामले में रिटायर्ड एएसआई बूटा सिंह का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका था। अदालत ने आरोपी को एक महीने का समय दिया गया था।
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अब 30 दिन की निर्धारित अवधि बीत चुकी है, लेकिन अभियुक्त जगराज सिंह अदालत में पेश नहीं हुआ, इसलिए उसे भगोड़ा घोषित किया जाता है। आरोपी जगराज सिंह के खिलाफ इंडसइंड बैंक ने अदालत में याचिका दायर की थी।