फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   compancatation order of 38 lakhs for inspector's victim family by Tribunal

हादसे के शिकार इंस्पेक्टर के परिवार को मिलेंगे साढ़े 38 लाख

Thu, 28 Apr 2016 11:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली
अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली Updated Thu, 28 Apr 2016 11:03 AM IST
विज्ञापन
compancatation order of 38 lakhs for inspector's victim family by Tribunal
लाोक अदालत
मोटर एक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके तहत सड़क हादसे में मारे गए पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के इंस्पेक्टर सुरजीत कुमार के परिवार को 38.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा बाइक चालक व इंश्योरेंस कंपनी को चुकाना होगा। वहीं, इंश्योरेंस कंपनी को छह प्रतिशत ब्याज भी चुकाना होगा। यह पैसा मृतक की पत्नी, तीन बेटियों व एक बेटे में बंटेगा। मृतक का परिवार कुराली के वार्ड-11 का रहने वाला है।
विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक, यह मामला 15 मार्च 2014 का है। सुरजीत सिंह विभाग की बसों की चेकिंग के करने के लिए अंब नैहरियां जिला ऊना हिमाचल प्रदेश गए थे। उनके साथ गुरनाम सिंह, बलविंदर सिंह, प्रदीप सिंह व परविंदर सिंह भी थे। शाम करीब 7.40 राहुल नाम का लड़का अपनी बाइक को लेकर तेज गति से अंब साइड से आ रहा था। इस बीच उसने सुरजीत सिंह पर बाइक चढ़ा दी थी। उसने हॉर्न तक नहीं बजाया था। हादसे में सुरजीत सिंह को गंभीर चोटें आईं थी। उन्हें सिविल अस्पताल में ले जाया गया। इसके बाद गंभीर हालत में बीबीएमबी अस्पताल नंगल में रेफर कर दिया गया था। लेकिन, अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में मौत हो गई थी। इसके बाद 16 मार्च 2014 को अंब थाने में राहुल के खिलाफ धारा -279, 337 और 304 के तहत केस दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed