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हादसे के शिकार इंस्पेक्टर के परिवार को मिलेंगे साढ़े 38 लाख
अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली
Updated Thu, 28 Apr 2016 11:03 AM IST
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लाोक अदालत
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मोटर एक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके तहत सड़क हादसे में मारे गए पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के इंस्पेक्टर सुरजीत कुमार के परिवार को 38.5 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा बाइक चालक व इंश्योरेंस कंपनी को चुकाना होगा। वहीं, इंश्योरेंस कंपनी को छह प्रतिशत ब्याज भी चुकाना होगा। यह पैसा मृतक की पत्नी, तीन बेटियों व एक बेटे में बंटेगा। मृतक का परिवार कुराली के वार्ड-11 का रहने वाला है।
जानकारी के मुताबिक, यह मामला 15 मार्च 2014 का है। सुरजीत सिंह विभाग की बसों की चेकिंग के करने के लिए अंब नैहरियां जिला ऊना हिमाचल प्रदेश गए थे। उनके साथ गुरनाम सिंह, बलविंदर सिंह, प्रदीप सिंह व परविंदर सिंह भी थे। शाम करीब 7.40 राहुल नाम का लड़का अपनी बाइक को लेकर तेज गति से अंब साइड से आ रहा था। इस बीच उसने सुरजीत सिंह पर बाइक चढ़ा दी थी। उसने हॉर्न तक नहीं बजाया था। हादसे में सुरजीत सिंह को गंभीर चोटें आईं थी। उन्हें सिविल अस्पताल में ले जाया गया। इसके बाद गंभीर हालत में बीबीएमबी अस्पताल नंगल में रेफर कर दिया गया था। लेकिन, अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में मौत हो गई थी। इसके बाद 16 मार्च 2014 को अंब थाने में राहुल के खिलाफ धारा -279, 337 और 304 के तहत केस दर्ज किया गया था।
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जानकारी के मुताबिक, यह मामला 15 मार्च 2014 का है। सुरजीत सिंह विभाग की बसों की चेकिंग के करने के लिए अंब नैहरियां जिला ऊना हिमाचल प्रदेश गए थे। उनके साथ गुरनाम सिंह, बलविंदर सिंह, प्रदीप सिंह व परविंदर सिंह भी थे। शाम करीब 7.40 राहुल नाम का लड़का अपनी बाइक को लेकर तेज गति से अंब साइड से आ रहा था। इस बीच उसने सुरजीत सिंह पर बाइक चढ़ा दी थी। उसने हॉर्न तक नहीं बजाया था। हादसे में सुरजीत सिंह को गंभीर चोटें आईं थी। उन्हें सिविल अस्पताल में ले जाया गया। इसके बाद गंभीर हालत में बीबीएमबी अस्पताल नंगल में रेफर कर दिया गया था। लेकिन, अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में मौत हो गई थी। इसके बाद 16 मार्च 2014 को अंब थाने में राहुल के खिलाफ धारा -279, 337 और 304 के तहत केस दर्ज किया गया था।
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