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Mohali News: खरड़ में प्रॉपर्टी टैक्स पर 30 सितंबर तक 10 फीसदी छूट

Fri, 28 Aug 2026 02:13 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:13 AM IST
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10% rebate on property tax in Kharar until September 30
खरड़। पंजाब सरकार ने खरड़ के संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 30 सितंबर तक 10 फीसदी की विशेष छूट दी है। नगर परिषद खरड़ के कार्यकारी अधिकारी अशोक पथरिया ने शहर के संपत्ति मालिकों से इस छूट का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने सभी से समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने को कहा।
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प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की सुविधा के लिए नगर परिषद की प्रॉपर्टी शाखा शनिवार और रविवार को भी सामान्य दिनों की तरह खुली रहेगी। पथरिया ने खरड़ नगर परिषद के अधीन आने वाले सभी प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की। उन्होंने कहा कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें। समय रहते अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं। इससे उन्हें सरकार की ओर से दी जा रही विशेष छूट का लाभ मिल सकेगा।
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