{"_id":"64e3d0cf820c845f2e09aad5","slug":"claim-not-given-for-car-damaged-by-rain-water-compensation-mohali-news-c-16-sml1026-219650-2023-08-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mohali News: बारिश के पानी से खराब हुई कार का नहीं दिया क्लेम, हर्जाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mohali News: बारिश के पानी से खराब हुई कार का नहीं दिया क्लेम, हर्जाना
विज्ञापन
चंडीगढ़। भारी बारिश से बनी बाढ़ जैसी स्थिति में कार के इंजन में पानी भरने से हुए नुकसान की भरपाई न करने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारती एक्सा बीमा कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना और 10 हजार रुपये बतौर केस खर्च देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने कार ठीक करवाने में खर्च 2,56,442 रुपये 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से देने के निर्देश दिए हैं। दायर याचिका के मुताबिक अगस्त 2017 में भारी बारिश के चलते सेक्टर-43 अदालत परिसर के बाहर शिकायकतकर्ता की खड़ी वॉल्वो कार में एक फीट तक पानी भर गया। शिकायतकर्ता ने वॉल्वो के सर्विस सेंटर पर फोन कर कंपनी की राय पर कार को क्रेन से बाहर निकलवाकर सूखी जगह ले गया। गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। वाहन ठीक कराने में उपभोक्ता के 2,56,442 रुपये खर्च हुए, लेकिन जब उपभोक्ता की ओर से बीमा कंपनी में गाड़ी रिपेयर पर खर्च का क्लेम किया तो कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया।
सेक्टर-20 डी के रहने वाले हरीश भारद्वाज ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उनके पास वॉल्वो एक्ससी-90 सीरिज कार है। उन्होंने भारती एक्सा बीमा कंपनी को 39 हजार 629 रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान करते हुए कंपनी से 28 फरवरी 2017 से 27 फरवरी 2018 तक कार की बीमा पॉलिसी ली थी। शिकायतकर्ता 21 अगस्त 2017 को सेक्टर-43 गया हुआ था। जहां उसने अपनी वॉल्वो कार सेक्टर-43 जिला अदालत परिसर के बाहर खड़ी की थी। उस दिन हुई भारी बारिश की वजह से एक फीट तक जलभराव की स्थिति बन गई। वह कार को रजिस्टर्ड डीलर की वर्कशॉप पर ले गया। जहां गाड़ी को चेक करवाने पर पता चला कि कार के इंजन में पानी भर गया है। याचिकाकर्ता ने इस बारे में बीमा कंपनी को सूचित किया, इसके बाद कार का कंपनी की ओर से सर्वेक्षण भी कराया गया।
शिकायतकर्ता ने कृष्णा आटो सेल्स से कार ठीक कराने का फैसला लिया। जहां कार में अनुमानित खर्च 2 लाख 10 हजार 737 रुपये बताया, लेकिन कार में कुल 2 लाख 56 हजार 442 रुपये खर्च हुए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति के कारण वाहन को होने वाला नुकसान की भरपाई पॉलिसी नियमों और शर्तों की धारा के तहत कवर किया गया है। वहीं कंपनी का कहना था कि कार का बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन किया गया था और हाइड्रोस्टैटिक कवरेज सामान्य पाॅलिसी के तहत कवर नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता ने गाड़ी को पानी से बाहर निकालने के बाद स्टार्ट करने की कोशिश की, जिस वजह से गाड़ी को नुकसान पहुंचा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सेक्टर-20 डी के रहने वाले हरीश भारद्वाज ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उनके पास वॉल्वो एक्ससी-90 सीरिज कार है। उन्होंने भारती एक्सा बीमा कंपनी को 39 हजार 629 रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान करते हुए कंपनी से 28 फरवरी 2017 से 27 फरवरी 2018 तक कार की बीमा पॉलिसी ली थी। शिकायतकर्ता 21 अगस्त 2017 को सेक्टर-43 गया हुआ था। जहां उसने अपनी वॉल्वो कार सेक्टर-43 जिला अदालत परिसर के बाहर खड़ी की थी। उस दिन हुई भारी बारिश की वजह से एक फीट तक जलभराव की स्थिति बन गई। वह कार को रजिस्टर्ड डीलर की वर्कशॉप पर ले गया। जहां गाड़ी को चेक करवाने पर पता चला कि कार के इंजन में पानी भर गया है। याचिकाकर्ता ने इस बारे में बीमा कंपनी को सूचित किया, इसके बाद कार का कंपनी की ओर से सर्वेक्षण भी कराया गया।
विज्ञापन
शिकायतकर्ता ने कृष्णा आटो सेल्स से कार ठीक कराने का फैसला लिया। जहां कार में अनुमानित खर्च 2 लाख 10 हजार 737 रुपये बताया, लेकिन कार में कुल 2 लाख 56 हजार 442 रुपये खर्च हुए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति के कारण वाहन को होने वाला नुकसान की भरपाई पॉलिसी नियमों और शर्तों की धारा के तहत कवर किया गया है। वहीं कंपनी का कहना था कि कार का बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन किया गया था और हाइड्रोस्टैटिक कवरेज सामान्य पाॅलिसी के तहत कवर नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता ने गाड़ी को पानी से बाहर निकालने के बाद स्टार्ट करने की कोशिश की, जिस वजह से गाड़ी को नुकसान पहुंचा।
विज्ञापन