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गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत पहुंचे 'सिंघम' डीएसपी अतुल सोनी, पत्नी पर चलाई थी गोली

Thu, 23 Jan 2020 11:44 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, मोहाली
अमर उजाला, मोहाली Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Thu, 23 Jan 2020 11:44 AM IST
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Case of firing on wife: DSP Atul Soni filed petition in court
सांकेतिक तस्वीर
डीएसपी अतुल सोनी की ओर से अपनी पत्नी पर गोली चलाने के मामले में भले ही पत्नी एफिडेविट देकर दावा कर रही है कि पति ने उस पर गोली नहीं चलाई है। लेकिन डीएसपी अतुल सोनी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत याचिका अदालत में दायर कर दी है। इस पर वीरवार को सुनाई होनी है। वहीं, अभी तक डीएसपी की पत्नी ने जांच ज्वाइन नहीं है।
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थाना फेज-8 के एसएचओ शिवदीप सिंह बराड़ का कहना है कि आरोपी डीएसपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है, जल्दी ही आरोपी को दबोच लिया जाएगा। एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने कहा कि अभी तक उन्हें एफिडेविट नहीं मिला है। वहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों और बटालियन को भेज दी है।
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इस मामले में मिली जानकारी के अनुसर 18 जनवरी को डीएसपी अतुल सोनी और उनकी पत्नी सुनीता सोनी चंडीगढ़ के एक डिस्क में गए थे। वहां पर उनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों में बहसबाजी और धक्का-मुक्की तक हुई। इसके बाद दोनों मोहाली में अपने घर पहुंच गए।
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पत्नी ने आरोप लगाया था है कि घर पहुंचकर पति ने उनके साथ मारपीट की और उस पर गोली तक चलाने की कोशिश की। इसके बाद पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अतुल सोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (हमला), 307 (हत्या का प्रयास), 498-ए (घरेलू हिंसा) और आर्म्स एक्ट के तहत फेज-8 थाने में केस दर्ज किया है।


केस दर्ज होने के अगले दिन ही पत्नी ने एफिडेविट जारी कर दिया था। इसके साथ ही आरोप लगाया था कि पुलिस ने खुद ही फायरिंग वाली बात एफआईआर में दर्ज कर ली थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि सोनी की पत्नी ने खुद लिखित में शिकायत दी थी। उनके पास हथियार को सुपुर्द करने के समय की वीडियो भी है।

हथियार के बारे में अभी जानकारी हासिल करनी है। वहीं, जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। उसमें गिरफ्तारी पक्की बनती है।
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