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Mohali News: फ्लैट का सौदा कर लाखों की धोखाधड़ी के आरोप में दंपती पर केस दर्ज
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जीरकपुर। फ्लैट बेचने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में जीरकपुर पुलिस ने एक दंपती के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान शिवानी बत्रा और उसका पति योगेश बत्रा निवासी स्पैंगल कोंडोस सोसाइटी ओल्ड अंबाला-गाजीपुर रोड ढकोली के रूप में हुई है। पुलिस को दी शिकायत में मनीमाजरा चंडीगढ़ निवासी विजय अरोड़ा ने बताया कि अजीत दादासो टाडले ने उसे फ्लैट खरीदने के लिए जनरल पॉवर ऑफ अटार्नी दी हुई है। फ्लैट खरीदने के लिए उसका संपर्क शिवानी बत्रा से हुआ जिसने स्पैंगल कोंडोस सोसाइटी में स्थित अपने फ्लैट को बेचने की डील की थी। उक्त फ्लैट का सौदा 33 लाख में हुआ था और बयाने के तौर पर 6 लाख रुपये शिवानी बत्रा को दिए थे। फ्लैट की रजिस्ट्री 5 जून 2023 को होनी थी, लेकिन शिवानी बत्रा जीरकपुर तहसील नहीं पहुंची। शिवानी बत्रा रजिस्ट्री के लिए टालमटोल करने लगी और कहा कि वे 6 लाख रुपये लौटा देगी। शिवानी ने उसे अजीत दादासो टाडले फर्म के नाम पर चेक दिया जो कि बाउंस हो गया।
इसके बाद उसने 7 नवंबर 2023 को रजिस्ट्री करवाने के लिए समय मांगा था और एक एफिडेविट दिया कि अगर वे रजिस्ट्री नहीं करवा पाई तो वह उसके बदले 9 लाख 15 हजार रुपये 30 नवंबर 2023 को लौटा देगी। शिकायतकर्ता अनुसार शिवानी बत्रा ने न ही रजिस्ट्री करवाई और न पैसे लौटाए। जब शिकायतकर्ता ने शिवानी बत्रा के पति योगेश बत्रा से बात की तो उसने धमकी दी कि न तो रजिस्ट्री करवाएंगे और न ही पैसे लौटाएंगे जो करना है कर लो। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई पुलिस ने शिवानी बत्रा और उसका पति योगेश बत्रा के खिलाफ 406, 420 और 120बी आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है।
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इसके बाद उसने 7 नवंबर 2023 को रजिस्ट्री करवाने के लिए समय मांगा था और एक एफिडेविट दिया कि अगर वे रजिस्ट्री नहीं करवा पाई तो वह उसके बदले 9 लाख 15 हजार रुपये 30 नवंबर 2023 को लौटा देगी। शिकायतकर्ता अनुसार शिवानी बत्रा ने न ही रजिस्ट्री करवाई और न पैसे लौटाए। जब शिकायतकर्ता ने शिवानी बत्रा के पति योगेश बत्रा से बात की तो उसने धमकी दी कि न तो रजिस्ट्री करवाएंगे और न ही पैसे लौटाएंगे जो करना है कर लो। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई पुलिस ने शिवानी बत्रा और उसका पति योगेश बत्रा के खिलाफ 406, 420 और 120बी आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है।
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