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70 लाख रुपये के धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Fri, 15 Apr 2022 01:42 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Fri, 15 Apr 2022 01:42 AM IST
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bail plea of accused of cheating of 70 lakh rupees rejected
मोहाली। जीरकपुर थाने में 2017 में 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। इसमें जांच के दौरान फरवरी 2022 में चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनमें से राहुल नाम के आरोपी ने जमानत के लिए याचिका लगाई। इसे जिला अदालत ने खारिज कर दिया।
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जानकारी के अनुसार 2017 में मनोज कपूर एवं वरुण जोशी ने जीरकपुर थाने में संजीव कुमार एवं गौरव नंदा नाम के व्यक्तियों पर धोखाधड़ी की शिकायत दी थी। दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस ने प्रकाश सिंह, राहुल, अमरजीत सिंह एवं कमलजीत सिंह को भी आरोपी बनाया था। इन्हें 25 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था। राहुल ने जिला अदालत में अपनी जमानत याचिका दायर करते हुए दलील दी कि पुलिस ने उसे गलत तरीके से फंसाया है। उसका मुख्य मुकदमे में नाम नहीं था। पुलिस ने नाम बाद में जोड़ा है लेकिन अदालत ने माना की मामले में बेईमानी, धोखाधड़ी एवं आपराधिक साजिश शामिल है। इस कारण आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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यह था मामला
2017 मई-जून में मनोज कपूर एवं वरुण जोशी ने आरोपी संजीव कुमार एवं गौरव नंदा ने एक कॉपर प्लेट के लिए डील की थी। उन्होंने कहा था कि इसकी कीमत लगभग एक करोड़ है। विदेशी बाजार में यह प्लेट करीब आठ से दस करोड़ रुपये में बिकनी थी। अगर आप इस प्लेट को खरीदते हो तो आपको करीब 10 गुना फायदा होगा। शिकायतकर्ता ने आरोपियों से 70 लाख रुपये में यह प्लेट खरीदने की डील पक्की कर ली थी। इसका भुगतान उन्होंने तीन किस्तों में किया था लेकिन आरोपियों ने कोई भी कॉपर प्लेट नहीं दी।
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