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Mohali News: जाली दस्तावेज पर जमानत देने पहुंचा, आरोपी पर केस दर्ज
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मोहाली। एक केस में नामजद आरोपी की जमानत देने पहुंचे एक व्यक्ति को अदालत में जाली दस्तावेज पेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जमानत देने के लिए जाली आधार कार्ड लगाया था जिसे अदालत में पकड़ लिया गया। अदालत के निर्देशों पर उसके खिलाफ सोहाना थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान सोहन सिंह के रूप में हुई है जो कि रवि दत्त के नाम से जाली आधार कार्ड बनाकर जमानत देने आया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उस पर अदालत ने एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत में एक मामले की सुनवाई हुई। उपरोक्त आवेदक आशीष सोनी निवासी सेक्टर-23डी चंडीगढ़ ने याचिका दायर की थी। रवि दत्त निवासी गांव गुडाणा तहसील मोहाली जमानतदार के तौर पर पेश हुआ। जब जज ने उसके पिता का नाम और पता पूछा तो वह जवाब नहीं दे सका। इसके बाद उसने कहा है कि चंडीगढ़ के सेक्टर-43 के बिल्ला के कहने पर वह जमानत देने पहुंचा है। बयान दर्ज करवाया कि वह गांव डिब्बीपुरा निवासी है और अब वह काका ठेकेदार के साथ सेक्टर-80 मोहाली में रह रहा है और कोर्ट कांप्लेक्स सेक्टर-43 चंडीगढ़ में स्वीपर है, जहां उसकी मुलाकात बिल्ला से हुई जिसने उससे जमानत मांगी थी। उसके बयान के अनुसार उसका वास्तविक नाम सोहन सिंह निवासी गांव डिब्बीपुरा तहसील पट्टी जिला तरनतारन है। उसने आधार कार्ड दिखाया जिसमें उसका नाम रवि दत्त है। उसने अदालत में स्वीकार किया है कि यह एक फर्जी आधार कार्ड है। इस प्रकार उसने खुद को रवि दत्त के रूप में पेश किया है। ऐसी परिस्थितियों में उसने अदालत को धोखा देने की कोशिश की। तदनुसार पुलिस स्टेशन सोहाना के संबंधित एसएचओ को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने और उपरोक्त व्यक्तियों व इस मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने अदालत के निर्देशों के बाद उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत में एक मामले की सुनवाई हुई। उपरोक्त आवेदक आशीष सोनी निवासी सेक्टर-23डी चंडीगढ़ ने याचिका दायर की थी। रवि दत्त निवासी गांव गुडाणा तहसील मोहाली जमानतदार के तौर पर पेश हुआ। जब जज ने उसके पिता का नाम और पता पूछा तो वह जवाब नहीं दे सका। इसके बाद उसने कहा है कि चंडीगढ़ के सेक्टर-43 के बिल्ला के कहने पर वह जमानत देने पहुंचा है। बयान दर्ज करवाया कि वह गांव डिब्बीपुरा निवासी है और अब वह काका ठेकेदार के साथ सेक्टर-80 मोहाली में रह रहा है और कोर्ट कांप्लेक्स सेक्टर-43 चंडीगढ़ में स्वीपर है, जहां उसकी मुलाकात बिल्ला से हुई जिसने उससे जमानत मांगी थी। उसके बयान के अनुसार उसका वास्तविक नाम सोहन सिंह निवासी गांव डिब्बीपुरा तहसील पट्टी जिला तरनतारन है। उसने आधार कार्ड दिखाया जिसमें उसका नाम रवि दत्त है। उसने अदालत में स्वीकार किया है कि यह एक फर्जी आधार कार्ड है। इस प्रकार उसने खुद को रवि दत्त के रूप में पेश किया है। ऐसी परिस्थितियों में उसने अदालत को धोखा देने की कोशिश की। तदनुसार पुलिस स्टेशन सोहाना के संबंधित एसएचओ को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करने और उपरोक्त व्यक्तियों व इस मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने अदालत के निर्देशों के बाद उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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