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Mohali News: पूर्व आरटीओ मोहाली के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर
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मोहाली। विजिलेंस ने आरटीए दफ्तर मोहाली में बिना टेस्ट क्लीयर किए रिश्वत लेकर टेस्ट पास करवाने और लाइसेंस बनाने का मामला दर्ज किया था। वीरवार को अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जांच एजेंसी ने पूर्व आरटीओ प्रदीप सिंह ढिल्लों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत में चार्जशीट दायर की।
मामले में सुखविंदर सिंह सुक्खी (प्राइवेट व्यक्ति) के खिलाफ पहले ही अदालत में चार्जशीट दायर की जा चुकी है जबकि अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत ने सुरजीत सिंह निवासी गांव चंदो (खरड़) नाम के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी। शिकायतकर्ता विवेक सिंह की तरफ से दिए बयान के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि शिकायतकर्ता से ड्राइविंग टेस्ट के लिए एजेंट सुखविंदर सुक्खी ने रिश्वत मांगी थी।
उसने कहा कि 25 सौ रुपये अभी देने पड़ेंगे जबकि बाकी 25 सौ रुपये उसे टेस्ट और लाइसेंस जारी करने के लिए देने होंगे। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो को मामले की जानकारी दी। अदालत के अनुसार सुरजीत के खिलाफ आरोप यह है कि वह सह आरोपी सुखविंदर सिंह के साथ मिलकर लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य के लिए लोगों से पैसे लेने में शामिल था। इस काम में आरटीओ मोहाली के साथ उसकी मिलीभगत थी।
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मामले में सुखविंदर सिंह सुक्खी (प्राइवेट व्यक्ति) के खिलाफ पहले ही अदालत में चार्जशीट दायर की जा चुकी है जबकि अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत ने सुरजीत सिंह निवासी गांव चंदो (खरड़) नाम के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी। शिकायतकर्ता विवेक सिंह की तरफ से दिए बयान के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि शिकायतकर्ता से ड्राइविंग टेस्ट के लिए एजेंट सुखविंदर सुक्खी ने रिश्वत मांगी थी।
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उसने कहा कि 25 सौ रुपये अभी देने पड़ेंगे जबकि बाकी 25 सौ रुपये उसे टेस्ट और लाइसेंस जारी करने के लिए देने होंगे। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो को मामले की जानकारी दी। अदालत के अनुसार सुरजीत के खिलाफ आरोप यह है कि वह सह आरोपी सुखविंदर सिंह के साथ मिलकर लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य के लिए लोगों से पैसे लेने में शामिल था। इस काम में आरटीओ मोहाली के साथ उसकी मिलीभगत थी।
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