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हाथो हाथ निपटेंगे जमीन से जुड़े पुराने केस
Updated Thu, 01 Nov 2018 01:10 AM IST
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- 17 नवंबर को इंतकाल और जमीनी झगड़ों से लंबित केसों का होगा निपटारा
- मोहाली, खरड़ और डेराबस्सी में लगेगी लोक अदालत
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से 228 केसों मेें जरूरतमंद लोगों को फ्री में कानूनी सहायता प्रदान की गई है। यह जानकारी जिला व सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अर्चना पुरी ने दी। वह ज्यूडिशियल कोर्ट कांप्लेक्स में जिला स्तरीय कानूनी सेवाएं अथारिटी की मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थीं।
उन्होंने इस मौके बताया कि जस्टिस टीपीएस मान जज पंजाब व हरियाणा व कार्यकारी चेयरमैन पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारिटी के दिशा निर्देशों पर माल विभाग से संबंधित केसों के निपटारे के लिए 17 नवंबर को लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत मोहाली, खरड़ और डेराबस्सी में लगेगी, जिसमें इंतकाल और जमीनी झगड़ों से लंबित केसों का निपटारा किया जाएगा। इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर चरनदेव मान ने बताया कि माल विभाग के लंबित केसों के निपटारे के लिए लगाई जाने वाली अदालतों के लिए सहायक कमिश्नर को नोडल अफसर लगाया जाएगा। इस मौके एसपी सिटी जसकिरन सिंह तेजा, अतिरिक्त सेशन जज रजनीश गर्ग, सीजेएम मोहित बंसल, जिला अथॉरिटी संजीव बतरा, प्रधान जिला बार एसोसिएशन एचएस दीवाना भी हाजिर थे।
तीन लाख आय वाले ले सकते है यह फायदा
अर्चना पुरी ने बताया कि आठ दिसंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस मौके पर सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी मोनिका लांबा ने बताया कि लोक अदालत का फैसला अंतिम फैसला है। इस फैसले की बाद में कोई अपील नहीं कर सकता है। साथ ही फैसले के बाद कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। साथ ही लोक अदालत के फैसलों से आपसी भाईचारक सांझ मजबूत होती है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की सालाना आमदन तीन लाख से अधिक न हो, वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
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- मोहाली, खरड़ और डेराबस्सी में लगेगी लोक अदालत
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से 228 केसों मेें जरूरतमंद लोगों को फ्री में कानूनी सहायता प्रदान की गई है। यह जानकारी जिला व सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अर्चना पुरी ने दी। वह ज्यूडिशियल कोर्ट कांप्लेक्स में जिला स्तरीय कानूनी सेवाएं अथारिटी की मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थीं।
उन्होंने इस मौके बताया कि जस्टिस टीपीएस मान जज पंजाब व हरियाणा व कार्यकारी चेयरमैन पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारिटी के दिशा निर्देशों पर माल विभाग से संबंधित केसों के निपटारे के लिए 17 नवंबर को लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत मोहाली, खरड़ और डेराबस्सी में लगेगी, जिसमें इंतकाल और जमीनी झगड़ों से लंबित केसों का निपटारा किया जाएगा। इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर चरनदेव मान ने बताया कि माल विभाग के लंबित केसों के निपटारे के लिए लगाई जाने वाली अदालतों के लिए सहायक कमिश्नर को नोडल अफसर लगाया जाएगा। इस मौके एसपी सिटी जसकिरन सिंह तेजा, अतिरिक्त सेशन जज रजनीश गर्ग, सीजेएम मोहित बंसल, जिला अथॉरिटी संजीव बतरा, प्रधान जिला बार एसोसिएशन एचएस दीवाना भी हाजिर थे।
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तीन लाख आय वाले ले सकते है यह फायदा
अर्चना पुरी ने बताया कि आठ दिसंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस मौके पर सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी मोनिका लांबा ने बताया कि लोक अदालत का फैसला अंतिम फैसला है। इस फैसले की बाद में कोई अपील नहीं कर सकता है। साथ ही फैसले के बाद कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। साथ ही लोक अदालत के फैसलों से आपसी भाईचारक सांझ मजबूत होती है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की सालाना आमदन तीन लाख से अधिक न हो, वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
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