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मोबाइल स्नैचिंग करने वालों को दस की साल की कैद
Updated Tue, 06 Mar 2018 01:48 AM IST
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महिला से मोबाइल स्नैचिंग करने वालों को दस साल कैद
बीते साल 18 मई को बाइक सवार युवकों ने की थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
जिला अदालत ने मोबाइल स्नैचिंग के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में साजन और शुभम शामिल है।
18 मई 2017 को गांव सोहाना निवासी सुशीला वर्मा नाम की महिला ने पुलिस को सूचना दी थी कि वह सेक्टर-69 के मायो अस्पताल में काम करती है। उस दिन शाम में वह घर जा रही थी तो रास्ते में बाइक पर आए दो नौजवान उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर ले गए। उसकी शिकायत पर थाना फेज-8 में पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379बी के तहत केस दर्ज किया था। उसने स्नैचरों की बाइक का नंबर नोट करके पुलिस को दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया था। केस की सुनवाई मोहाली की जिला अदालत में चल रही थी। करीब दस महीने तक चले इस केस में सोमवार को अदालत ने सजा सुनाई।
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बीते साल 18 मई को बाइक सवार युवकों ने की थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
जिला अदालत ने मोबाइल स्नैचिंग के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में साजन और शुभम शामिल है।
18 मई 2017 को गांव सोहाना निवासी सुशीला वर्मा नाम की महिला ने पुलिस को सूचना दी थी कि वह सेक्टर-69 के मायो अस्पताल में काम करती है। उस दिन शाम में वह घर जा रही थी तो रास्ते में बाइक पर आए दो नौजवान उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर ले गए। उसकी शिकायत पर थाना फेज-8 में पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379बी के तहत केस दर्ज किया था। उसने स्नैचरों की बाइक का नंबर नोट करके पुलिस को दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया था। केस की सुनवाई मोहाली की जिला अदालत में चल रही थी। करीब दस महीने तक चले इस केस में सोमवार को अदालत ने सजा सुनाई।
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