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दिव्यांग स्टूडेंट्स को मिलेगी फ्री एजुकेशन
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मोहाली। राज्य के सभी स्कूलों को, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे सरकारी या एडिड, दिव्यांग स्टूडेंट्स को फ्री शिक्षा देनी होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा पंजाब ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राइट ऑफ पर्सन विद डिस्एबिलिटी यानि आरपीडब्ल्यूू एक्ट 2016 के सेक्शन 31 के तहत बेंचमार्क डिस्एबिलिटी वाले दिव्यांग स्टूडेंट्स को बिना किसी रोक टोक के स्कूलों में दाखिला दिया जाए। इसके साथ ही उनकी शिक्षा पूरी तरह निशुल्क हो। हाईकोर्ट के इन आदेशों को राज्य के सभी स्कूलों पर लागू किया जाना है।
यह चाहे मोटी फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूल हों या फिर सरकारी और एडिड। इन आदेशों को सभी को समान रूप से मानना होगा। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर निर्देश जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा पंजाब प्रशांत कुमार गोयल ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाईकोर्ट के इस आदेश से सभी स्कूलों को अवगत करवा कर इसे लागू करवाया जाए। इसके तहत पहली से 12वीं क्लास तक दिव्यांग स्टूडेंट्स का दाखिला निशुल्क किया जाना है। इसके अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा 18 साल होगी। इस एक्ट के तहत 21 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया है। जिसमें से किसी एक प्रकार की विकलांगता होने पर स्टूडेंट को यह सुविधा हासिल हो सकेगी। डीजी स्कूल एजुकेशन ने इन आदेशों को तुरंत राज्य के सभी स्कूलों को बिना किसी तर्क के लागू करने की हिदायत दी है।
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राइट ऑफ पर्सन विद डिस्एबिलिटी यानि आरपीडब्ल्यूू एक्ट 2016 के सेक्शन 31 के तहत बेंचमार्क डिस्एबिलिटी वाले दिव्यांग स्टूडेंट्स को बिना किसी रोक टोक के स्कूलों में दाखिला दिया जाए। इसके साथ ही उनकी शिक्षा पूरी तरह निशुल्क हो। हाईकोर्ट के इन आदेशों को राज्य के सभी स्कूलों पर लागू किया जाना है।
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यह चाहे मोटी फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूल हों या फिर सरकारी और एडिड। इन आदेशों को सभी को समान रूप से मानना होगा। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर निर्देश जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा पंजाब प्रशांत कुमार गोयल ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाईकोर्ट के इस आदेश से सभी स्कूलों को अवगत करवा कर इसे लागू करवाया जाए। इसके तहत पहली से 12वीं क्लास तक दिव्यांग स्टूडेंट्स का दाखिला निशुल्क किया जाना है। इसके अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा 18 साल होगी। इस एक्ट के तहत 21 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया है। जिसमें से किसी एक प्रकार की विकलांगता होने पर स्टूडेंट को यह सुविधा हासिल हो सकेगी। डीजी स्कूल एजुकेशन ने इन आदेशों को तुरंत राज्य के सभी स्कूलों को बिना किसी तर्क के लागू करने की हिदायत दी है।
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