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Mohali News: नशा तस्करी के मामले में 15 साल की कैद व डेढ़ लाख जुर्माना

Tue, 13 Aug 2024 03:12 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Aug 2024 03:12 AM IST
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15 years imprisonment and Rs 1.5 lakh fine in drug smuggling case
मोहाली। मोहाली की अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत ने गुरदासपुर के रोहित कुमार को नशा तस्करी में दोषी पाए जाने पर एनडीपीएस की धारा 22 (सी) में दोषी ठहराते हुए 15 साल की सजा व डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को जुर्माना न भरने पर एक साल की सजा बढ़ा दी जाएगी।
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जिला गुरदासपुर के रहने वाले रोहित कुमार को वर्ष 2019 में सिटी खरड़ पुलिस ने 200 नशीले इजेक्शन, 25 सिरिंज और 50 नीडिल के साथ गिरफ्तार किया था। यह मामला मोहाली अदालत में विचाराधीन था।
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दोषी ने यह कहते हुए अदालत से नरम रुख अपनाने की प्रार्थना की थी कि वह गरीब व्यक्ति है और उसे अपने परिवार की देखभाल करनी है। उठाए गए तर्कों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। अदालत का कहना था कि दोषी रोहित कुमार के कब्जे से व्यावसायिक मात्रा में साइकोट्रॉपिक पदार्थ/नारकोटिक ड्रग बरामद किया गया था। राज्य में नशीली दवाओं का खतरा व्यापक रूप ले चुका है। यह हजारों निर्दोष परिवारों को अपनी चपेट में ले चुका है।
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अदालत ने कहा कि ऐसे नशीली दवाओं के तस्करों में भय पैदा करने के लिए कठोरतम सजा की आवश्यकता है। जो पैसे और आसान धन की लालसा में अंधे होकर भोले-भाले युवाओं के बहुमूल्य जीवन के साथ खेलते हैं। ये देश की नींव को कुतरते हैं इसलिए दोषी को 15 साल की कैद व डेढ़ लाख रुपये जुर्माना किया जाता है।


क्या था मामला

28 मई 2019 को एएसआई केवल सिंह पुलिस पार्टी के साथ गश्त पर तैनात थे। टी-पॉइंट गुरुद्वारा साहिब सनी एन्क्लेव खरड़ के पास पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। इस बीच एक व्यक्ति अपने कंधे पर काले रंग का बैग लेकर माता गुजरी एनक्लेव की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस पार्टी को देखकर उसने भागने की कोशिश की। नशीले पदार्थ के संदेह के कारण, आईओ ने साथी पुलिस अधिकारियों की सहायता से उसे पकड़ लिया। जब उसकी तालाशी ली गई तो उसके पास से 100 नशीले इंजेक्शन एवीआईएल के, 100 नशीले इंजेक्शन ब्रुफिन के और 25 सिरिंज व 50 नीडिल बरामद हुईं। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
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