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नेता को जिला अदालत से मिली जमानत
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अकाली नेता को जिला अदालत से मिली जमानत
आय से अधिक संपत्ति का मामला
विजिलेंस अब तक केस में पेश नहीं कर पाई चालान
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए गए अकाली नेता दियाल सिंह कोल्यांवाली को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। विजिलेंस द्वारा अभी तक इस केस में चालान पेश नहीं किया गया था जिसके चलते अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने दियाल सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया था। विजिलेंस ने वर्ष 2009 से 2014 तक उनकी संपत्ति की जांच की थी। इस दौरान पाया कि उन्होंने अपनी आमदन से 1.71 करोड़ रुपये का अधिक खर्च किया है जोकि उसकी असल आमदन से लगभग 71 फीसदी अधिक बनती है। केस में जुलाई 2018 में कोल्यांवाली ने जमानत याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। साथ ही उस समय उन्हें सात दिन के अंदर-अंदर अदालत में आत्म समर्पण करने के लिए कहा था। उसके उपरांत कोल्यांवाली ने मोहाली अदालत में सरेंडर कर दिया था।
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आय से अधिक संपत्ति का मामला
विजिलेंस अब तक केस में पेश नहीं कर पाई चालान
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किए गए अकाली नेता दियाल सिंह कोल्यांवाली को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। विजिलेंस द्वारा अभी तक इस केस में चालान पेश नहीं किया गया था जिसके चलते अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने दियाल सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया था। विजिलेंस ने वर्ष 2009 से 2014 तक उनकी संपत्ति की जांच की थी। इस दौरान पाया कि उन्होंने अपनी आमदन से 1.71 करोड़ रुपये का अधिक खर्च किया है जोकि उसकी असल आमदन से लगभग 71 फीसदी अधिक बनती है। केस में जुलाई 2018 में कोल्यांवाली ने जमानत याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। साथ ही उस समय उन्हें सात दिन के अंदर-अंदर अदालत में आत्म समर्पण करने के लिए कहा था। उसके उपरांत कोल्यांवाली ने मोहाली अदालत में सरेंडर कर दिया था।
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