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पुलिस पर फायरिंग करने वालों को पांच साल की कैद
Updated Fri, 15 Dec 2017 02:01 AM IST
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पुलिस पर फायरिंग करने वाले तीन को पांच साल की कैद
जिला अदालत में करीब तीन साल से चल रहा था मामला
चोरी की बाइक पर लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे दोषी
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
लूट की वारदातों को अंजाम देने और पुलिस नाके पर फायरिंग करने वाले तीन लोगों को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो को बीस-बीस व एक पर पंद्रह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में हरविंदर सिंह उर्फ बिल्ला निवासी रानीमाजरा लालड़ू, जगदीप सिंह उर्फ जॉन निवासी रोनू कला खन्ना और नरिंदर सिंह निवासी राजपुरा सिटी शामिल है। अदालत ने धारा-307, 354 व आर्म्स एक्ट के सजा सुनाई है। करीब तीन साल यह मामला अदालत में चला। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को रोपड़ जेल भेज दिया गया।
जानकारी के मुताबिक, यह मामला आठ मई 2014 की शाम सवा आठ बजे के करीब का है। समगौली- खेड़ी रोड पर डेराबस्सी व लालड़ू थाने की पुलिस ने ज्वाइंट रूप से नाकेबंदी की थी। साथ ही वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच समगौली साइड से एक बाइक पर तीन लोग सवार आते दिखे। पुलिस ने चेकिंग के लिए रोकने का इशारा किया। तीनों पुलिस को देखकर मौके पर बाइक छोड़ भाग गए थे। पुलिस ने इनका पीछा शुरू किया तो यह पापुलस के पेड़ों में जाकर छिप गए। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपियों ने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई, पुलिस की तरफ से तीन फायर किए गए। साथ ही पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस की टीम हरकत में आई और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई। पुलिस ने आरोपियों को सरेंडर करने को कहा। इस दौरान आरोपियों को हथियार फेंकने के लिए कहा गया। इस दौरान जगदीप और हरजिंदर ने सरेंडर कर दिया, जबकि नरिंदर मौके का फायदा उठाकर भाग गया था। बाद में पुलिस ने उसे भी काबू कर लिया गया था। इस दौरान आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जिस बाइक पर वह जा रहे थे, वह चोरी की थी। वह किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों पर 307, 186, 379, 411, 34, 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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जिला अदालत में करीब तीन साल से चल रहा था मामला
चोरी की बाइक पर लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे दोषी
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
लूट की वारदातों को अंजाम देने और पुलिस नाके पर फायरिंग करने वाले तीन लोगों को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो को बीस-बीस व एक पर पंद्रह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में हरविंदर सिंह उर्फ बिल्ला निवासी रानीमाजरा लालड़ू, जगदीप सिंह उर्फ जॉन निवासी रोनू कला खन्ना और नरिंदर सिंह निवासी राजपुरा सिटी शामिल है। अदालत ने धारा-307, 354 व आर्म्स एक्ट के सजा सुनाई है। करीब तीन साल यह मामला अदालत में चला। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को रोपड़ जेल भेज दिया गया।
जानकारी के मुताबिक, यह मामला आठ मई 2014 की शाम सवा आठ बजे के करीब का है। समगौली- खेड़ी रोड पर डेराबस्सी व लालड़ू थाने की पुलिस ने ज्वाइंट रूप से नाकेबंदी की थी। साथ ही वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच समगौली साइड से एक बाइक पर तीन लोग सवार आते दिखे। पुलिस ने चेकिंग के लिए रोकने का इशारा किया। तीनों पुलिस को देखकर मौके पर बाइक छोड़ भाग गए थे। पुलिस ने इनका पीछा शुरू किया तो यह पापुलस के पेड़ों में जाकर छिप गए। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपियों ने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई, पुलिस की तरफ से तीन फायर किए गए। साथ ही पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस की टीम हरकत में आई और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई। पुलिस ने आरोपियों को सरेंडर करने को कहा। इस दौरान आरोपियों को हथियार फेंकने के लिए कहा गया। इस दौरान जगदीप और हरजिंदर ने सरेंडर कर दिया, जबकि नरिंदर मौके का फायदा उठाकर भाग गया था। बाद में पुलिस ने उसे भी काबू कर लिया गया था। इस दौरान आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जिस बाइक पर वह जा रहे थे, वह चोरी की थी। वह किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों पर 307, 186, 379, 411, 34, 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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