{"_id":"5c47818cbdec2273742747ee","slug":"121548190092-mohali-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सालों पुराने मामले निपटेंगे चंद मिनटों में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सालों पुराने मामले निपटेंगे चंद मिनटों में
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिले की तीनों अदालतों में नौ मार्च को लगेगी लोक अदालत
मोहाली। जिले की तीनों सब डिविजन में स्थित अदालतों में नौ मार्च को लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें हर तरह के केसों का निपटारा किया जाएगा। इन लोक अदालत को कामयाब बनाने के लिए जिला सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मीटिंग की। इसमें जिला मोहाली के सारे मैनेजर, मुख्य जिला मैनेजर, लेबर विभाग, पुलिस विभाग, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, बीएसएनएल, जल सप्लाई व बिजली बोर्ड के अधिकारी हाजिर थे। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि जिन केसों में जल्दी समझौता या जल्दी निपटारा हो सकता है उन्हें पेश किया जा सके। लोक अदालत का फैसला आखिरी फैसला होता है। इसकी कोई अपील नहीं होती है। इस दौरान दोनों पक्षों की खुशी से मामलों का निपटारा होता है।
इस मौके सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी मोनिका लांबा ने बताया कि कोई व्यक्ति अपना केस अदालत में लगवाना चाहता है तो कोर्ट में अर्जी देकर अपनी अर्जी दे सकता है।
विज्ञापन
मोहाली। जिले की तीनों सब डिविजन में स्थित अदालतों में नौ मार्च को लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें हर तरह के केसों का निपटारा किया जाएगा। इन लोक अदालत को कामयाब बनाने के लिए जिला सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मीटिंग की। इसमें जिला मोहाली के सारे मैनेजर, मुख्य जिला मैनेजर, लेबर विभाग, पुलिस विभाग, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, बीएसएनएल, जल सप्लाई व बिजली बोर्ड के अधिकारी हाजिर थे। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है कि जिन केसों में जल्दी समझौता या जल्दी निपटारा हो सकता है उन्हें पेश किया जा सके। लोक अदालत का फैसला आखिरी फैसला होता है। इसकी कोई अपील नहीं होती है। इस दौरान दोनों पक्षों की खुशी से मामलों का निपटारा होता है।
इस मौके सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी मोनिका लांबा ने बताया कि कोई व्यक्ति अपना केस अदालत में लगवाना चाहता है तो कोर्ट में अर्जी देकर अपनी अर्जी दे सकता है।
विज्ञापन