फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   गांव जंगपुरा के 6 व्यक्तियो व 5 महिलाओं को धोखादड़ी व अगवा के मामले में 2-2 वर्ष की कैद व 2-2 हजार रूपए जुरमाना। लांडरां/बनूड़।

गांव जंगपुरा के 6 व्यक्तियो व 5 महिलाओं को धोखादड़ी व अगवा के मामले में 2-2 वर्ष की कैद व 2-2 हजार रूपए जुरमाना। लांडरां/बनूड़।

Fri, 01 Feb 2019 01:22 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Fri, 01 Feb 2019 01:22 AM IST
विज्ञापन
गांव जंगपुरा के 6 व्यक्तियो व 5 महिलाओं को धोखादड़ी व अगवा के मामले में 2-2 वर्ष की कैद व 2-2 हजार रूपए जुरमाना।  लांडरां/बनूड़।
लांडरां/बनूड़। गांव जंगपुरा के 11 व्यक्तियों को 2013 में दर्ज हुए धोखाधड़ी के एक मामले में 2-2 वर्ष की सजा और व 2-2 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। गांव जंगपुरा के निवासी सरबजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह की मानसिक कमजोरी का फायदा उठा कर गांव के ही उस समय के सरपंच परमजीत सिंह, सुखदेव सिंह, जगपाल सिंह, बलदेव सिंह, अमरजीत सिंह व हरजिन्द्र सिंह ने सरबजीत सिंह को अगवा कर लिया। उसकी विभिन्न तरीकों से करोड़ों की उपजाऊ जमीन धोखे से अपने व अपनी पत्नियों के नाम करवा ली थी। बाद में पैसे देने से मना कर दिया। इसकी पूरी जानकारी सरबजीत सिंह ने अपने भाई भूपिन्द्र सिंह को बताई, जिन्होंने बनूड़ थाने में उक्त आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। सरबजीत सिंह की मौत हो गई है, लेकिन माननीय अदालत ने उक्त व्यक्तियों समेत मनजीत कौर पत्नी जगपाल सिंह, गुरजीत कौर पत्नी हरजिन्द्र सिंह व हरजिन्द्र कौर पत्नी बलदेव सिंह वासी गांव जंगपुरा समेत 11 लोगों को 2-2 वर्ष की कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक-एक महीने की और सजा काटनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed