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व्यक्ति की पत्थरों से मारकर हत्या करने के दोषी जीजा-साला को उम्रकैद

Wed, 10 Apr 2019 01:41 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2019 01:41 AM IST
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व्यक्ति की पत्थरों से मारकर हत्या करने के दोषी जीजा-साला को उम्रकैद
मोहाली। जिला अदालत ने एक साल पुराने अशोक कुमार की हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर अदालत ने 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषियों में शंकर शर्मा व गौतम शर्मा शामिल हैं जोकि रिश्ते में जीजा-साला बताए जा रहे हैं। अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया है।
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मार्च 2018 में डेराबस्सी ब्लॉक में स्थित गांव मीरपुर में करीब 50 वर्षीय व्यक्ति अशोक कुमार की हत्या हो गई थी। वह त्रिवेदी कैंप के रहने वाले थे। वह कूड़ा कर्कट उठाने का काम करते थे। हत्या के बाद आरोपियों ने उसके शव क्षत विक्षत कर दिया था ताकि पहचान न हो सके। थाना डेराबस्सी पुलिस ने मामले में आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 व 34 के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद जांच कर ते हुए शंकर शर्मा (55 वर्ष) निवासी गांव खेड़ी व उसके साले गौतम शर्मा निवासी गांव भांखरपुर को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में पता चला था कि हत्या वाले दिन आरोपियों ने अशोक कुमार के साथ बैठकर शराब पी थी। शराब पीने के बाद उनके बीच में झगड़ा हो गया। फिर उन्होंने अशोक की पत्थर मारकर हत्या कर दी थी।
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10 दिन बाद आरोपियों तक पहुंची थी पुलिस
मुबारकपुर के निकट बावा कालोनी के पास 15 मार्च को सुबह 7 बजे एक अज्ञात व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला था। उस समय मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। शव के पास 2 पत्थर पड़े थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी लोगों से पूछताछ की थी। पुलिस इसके 10 दिन बाद आरोपियों तक पहुंची थी।
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