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Ludhiana News: सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में थार व एके 47 को अदालत में किया पेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
मानसा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में चल रही सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अदालत में थार गाड़ी को पेश किया गया, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को गांव जवाहरके में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा अमृतसर पुलिस की ओर से एके-47 भी पेश की गई। मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
मूसेवाला हत्या मामले में अदालत की ओर से उक्त मामले में थार गाड़ी और हथियारों को पेश करने के लिए कहा गया था। इस पर शुक्रवार को उक्त थार गाड़ी को अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा श्री अमृतसर जिले के थाना घरिंडा की पुलिस की ओर से एके-47 पेश की गई, जो अमृतसर जिले में गैंगस्टरों के पुलिस के साथ हुए एन्काउंटर के दौरान बरामद हुई थी। मामले में गवाह गुरप्रीत सिंह की ओर से उनकी पहचान की गई है और उसने अदालत को उस समय के दौरान अपनी लोकेशन बताई गई।
इस दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एडवोकेट की ओर से गवाह गुरप्रीत सिंह को क्रॉस किया गया। वहीं अदालत में पेशी के दौरान मनी रईया को अदालत में पेश किया गया। मामले में नामजद जग्गू भगवानपुरिया के गैरहाजिर होने के चलते अदालत की ओर से उसे आगे की पेशी पर पेश करने का हुक्म सुनाया गया। इस मामले में नामजद अन्य आरोपियों की अदालत में पेशी वीसी से हुई।
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मानसा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में चल रही सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अदालत में थार गाड़ी को पेश किया गया, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को गांव जवाहरके में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा अमृतसर पुलिस की ओर से एके-47 भी पेश की गई। मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
मूसेवाला हत्या मामले में अदालत की ओर से उक्त मामले में थार गाड़ी और हथियारों को पेश करने के लिए कहा गया था। इस पर शुक्रवार को उक्त थार गाड़ी को अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा श्री अमृतसर जिले के थाना घरिंडा की पुलिस की ओर से एके-47 पेश की गई, जो अमृतसर जिले में गैंगस्टरों के पुलिस के साथ हुए एन्काउंटर के दौरान बरामद हुई थी। मामले में गवाह गुरप्रीत सिंह की ओर से उनकी पहचान की गई है और उसने अदालत को उस समय के दौरान अपनी लोकेशन बताई गई।
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इस दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एडवोकेट की ओर से गवाह गुरप्रीत सिंह को क्रॉस किया गया। वहीं अदालत में पेशी के दौरान मनी रईया को अदालत में पेश किया गया। मामले में नामजद जग्गू भगवानपुरिया के गैरहाजिर होने के चलते अदालत की ओर से उसे आगे की पेशी पर पेश करने का हुक्म सुनाया गया। इस मामले में नामजद अन्य आरोपियों की अदालत में पेशी वीसी से हुई।
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