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Ludhiana News: बीमा कंपनी को 82 हजार रुपये ब्याज सहित व 20 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश

Mon, 22 Jul 2024 09:05 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 22 Jul 2024 09:05 PM IST
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Order to pay insurance company Rs 82 thousand with interest and Rs 20 thousand as compensation
संवाद न्यूज एजेंसी
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बरनाला। उपभोक्ता आयोग बरनाला के प्रधान आशीष कुमार ग्रोवर और मेंबर नवदीप कुमार गर्ग के बेंच की ओर से चोलामंडल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को धीरज कुमार एडवोकेट बरनाला के तर्कों से सहमत होते हुए मृतक नरेश कुमार के वारिसों सुनीता रानी, आशीष गर्ग, दीपाक्षी, रजनी गर्ग निवासी बरनाला को 82923 रुपये 7 प्रतिशत ब्याज और 20 हजार रक्येए हर्जाना देने का आदेश दिया है। बताते चले नरेश कुमार ने चोलामंडल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अपना बीमा करवाया था। उसने जबड़े में दर्द की समस्या के चलते 25 फरबरी 2020 को जैन डेंटल सर्जिकल सेंटर चंडीगढ़ से इलाज करवाया था, उस समय कोरोना बीमारी फैल रही थी, जिसके कारण डॉक्टर ने नरेश कुमार को भर्ती नहीं किया। बीमा कंपनी ने भर्ती रिकॉर्ड न होने के कारण क्लेम राशि देने से इनकार कर दिया था।
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