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पंजाब में करोड़ों रुपये का धान घोटाला: भगोड़े पूर्व मैनेजर ने किया सरेंडर, मामले में पूर्व मंत्री आशु भी आरोपी
Mon, 23 Sep 2024 09:11 PM IST
अंकेश ठाकुर
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Mon, 23 Sep 2024 09:11 PM IST
सार
पंजाब की मंडियों में करोड़ों रुपये का धान घोटाले मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मामले में आरोपी पनसप के भगोड़े पूर्व मैनेजर ने सोमवार को अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद विजिलेंस ब्यूरो ने उसे गिरफ्तार किया है।
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arrested, arrest demo
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
अनाज मंडियों में करोड़ों रुपये के धान घोटाले के मामले में भगोड़ा करार दिए जा चुके पनसप के पूर्व जिला मैनेजर जगनदीप सिंह ढिल्लों ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
विजिलेंस के एसएसपी रविंदरपाल सिंह संधू ने बताया कि जगनदीप खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में धान की ढुलाई से संबंधित टेंडरों के घोटाले में वांछित था। इस संबंध में आरोपी समेत पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु और अन्य आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के लुधियाना रेंज थाने में भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
एसएसपी ने बताया कि आरोपी ढिल्लों ने सितंबर 2023 को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 को उसकी जमानत के आदेश रद्द कर दिए थे। तब से वह ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहा था। इस वजह से विभाग ने उसे निलंबित कर दिया था। इसके बाद से वह विजिलेंस के हाथ नहीं लगा।
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एसएसपी ने बताया कि जगनदीप वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान जिला टेंडर समिति के सदस्य के रूप में घोटाले में शामिल कुछ ठेकेदारों के टेंडरों को अस्वीकृत करने में विफल रहा। उसने कथित रूप से इन ठेकेदारों के साथ मिलकर रिश्वत के बदले उन्हें टेंडर आवंटित करवाए। इसके अलावा, ढिल्लों ने संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए कमीशन एजेंट (आढ़तियों) कृष्ण लाल और अनिल जैन की दुकानों से अनाज को उनके रिश्तेदारों के शैलरों में स्थानांतरित कर राज्य कस्टम मिलिंग नीति की धारा 12(जे) का उल्लंघन किया।
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विजिलेंस के एसएसपी रविंदरपाल सिंह संधू ने बताया कि जगनदीप खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में धान की ढुलाई से संबंधित टेंडरों के घोटाले में वांछित था। इस संबंध में आरोपी समेत पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु और अन्य आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के लुधियाना रेंज थाने में भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
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एसएसपी ने बताया कि आरोपी ढिल्लों ने सितंबर 2023 को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 को उसकी जमानत के आदेश रद्द कर दिए थे। तब से वह ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहा था। इस वजह से विभाग ने उसे निलंबित कर दिया था। इसके बाद से वह विजिलेंस के हाथ नहीं लगा।
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एसएसपी ने बताया कि जगनदीप वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान जिला टेंडर समिति के सदस्य के रूप में घोटाले में शामिल कुछ ठेकेदारों के टेंडरों को अस्वीकृत करने में विफल रहा। उसने कथित रूप से इन ठेकेदारों के साथ मिलकर रिश्वत के बदले उन्हें टेंडर आवंटित करवाए। इसके अलावा, ढिल्लों ने संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए कमीशन एजेंट (आढ़तियों) कृष्ण लाल और अनिल जैन की दुकानों से अनाज को उनके रिश्तेदारों के शैलरों में स्थानांतरित कर राज्य कस्टम मिलिंग नीति की धारा 12(जे) का उल्लंघन किया।