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किसान के साथ ठगी के मामले में हाईकोर्ट ने बठिंडा पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Sun, 08 Jul 2018 09:48 PM IST
Updated Sun, 08 Jul 2018 09:48 PM IST
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किसान के साथ ठगी के मामले में हाईकोर्ट ने बठिंडा पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
ठगी के केस में हाईकोर्ट ने बठिंडा पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
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पीड़ित का आरोप, एसएसपी ने डीए लीगल की राय के विपरीत जाकर आरोपियों की मदद की
अमर उजाला ब्यूरो
बठिंडा। जिले के गांव गंगा निवासी किसान जोगिंदर सिंह के साथ सस्पेंड पटवारी जगजीत सिंह व उसके साथियों द्वारा की गई ठगी के मामले में बठिंडा पुलिस से इंसाफ न मिलता देख पुलिस के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें पीड़ित ने आरोप लगाया कि अगस्त 2017 में जो डीए लीगल ने अपनी कानूनी राय एसएसपी नवीन सिंगला के पास भेजी थी, एसएसपी ने उसके अनुसार ठगी करने के आरोपियों पर कार्रवाई न कर कुछ चहेते व्यक्तियों को बचा लिया था। किसान की ओर से दायर की याचिका को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने बठिंडा पुलिस से पूरे केस की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।
पीडित किसान जोगिंदर सिंह ने बताया कि हलका सेमा के तत्कालीन व मौजूदा सस्पेंड पटवारी जगजीत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर धोखे से उसकी जमीन को अपने नाम करा लिया था। जिस के बाद उन्होंने अप्रैल 2017 में सबसे पहले शिकायत बठिंडा के एसएसपी नवीन सिंगला को दी थी। जिन्होंने जांच के लिए आगे भेज दी थी। जिस पर बठिंडा के जिला अटार्नी ने अगस्त 2017 में अपनी कानूनी राय एसएसपी नवीन सिंगला के पास भेजी थी। जिस में जिला अटार्नी ने बताया था कि सस्पेंड पटवारी जगजीत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसान के साथ धोखा किया है। जिन पर कानून के अनुसार धोखाधड़ी का केस दर्ज होना चाहिए। पीड़ित ने बताया कि एसएसपी ने जिला अटार्नी की कानूनी राय को दरकिनार कर मार्च 2018 में एक आरोपी संपूर्ण सिंह के खिलाफ ही बठिंडा के थाना सिविल लाइन में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया, जबकि ठगी के मास्टरमाइंड सस्पेंड पटवारी समेत आठ लोगों को पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में नामजद ही नहीं किया। पीड़ित ने बताया कि जब उसने स्थानीय अदालत में पुलिस के खिलाफ याचिका दायर की तो एसएसपी ने अदालत को धोखे में रख सस्पेंड पटवारी को धारा 120 के तहत धोखाधड़ी के केस में नामजद कर दिया। पीड़ित किसान ने बताया कि जब उसे बठिंडा के एसएसपी नवीन सिंगला से इंसाफ मिलने की उम्मीद समाप्त होती दिखाई दी तो उसने हाईकोर्ट की शरण ली। जहां पर हाईकोर्ट ने ठगी के केस को गंभीरता से लेते हुए बठिंडा पुलिस से उसके केस की स्टेटस रिपोर्ट को तलब किया है।
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किसान की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में एसएसपी नवीन सिंगला ने अपने पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस ने कानून के अनुसार कार्रवाई की थी।
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