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चार साल की बच्ची से दुराचार करने वाले व्यक्ति को मौत तक उम्रकैद

Mon, 02 Dec 2019 10:12 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 02 Dec 2019 10:12 PM IST
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A four-year-old girl who was raped is jailed till death
छह माह पहले धूरी के एक स्कूल में चार साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले का फैसला सुनाते हुए जिला सेशन जज बीएस संधू की अदालत ने स्कूल बस के 27 वर्षीय कंडक्टर को मौत तक उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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उल्लेखनीय है कि 25 मई को धूरी के एक स्कूल की किड्स ब्रांच में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ स्कूल बस के एक कंडक्टर ने दुष्कर्म किया था। जिसके बाद शहर निवासियों ने धूरी शहर के बाजार बंद कर थाने के सामने धरना शुरू किया। आक्रोशित लोगों ने स्कूल को ताला लगा दिया था। 25 मई को स्कूल में पेरेंट्स टीचर बैठक रखी गई थी और बच्ची स्कूल में खेल रही थी। इसी दौरान स्कूल बस के एक कंडक्टर कमल कुमार ने बच्ची को उठाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद थाना सिटी धूरी में बस कंडक्टर कमल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए जिला सेशन जज बीएस संधू ने कंडक्टर कमल कुमार को आरोपी ठहराते हुए उसे मौत तक उम्रकैद और एक लाख रुपये की सजा सुनाई है।
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