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नई बनी सड़क को पानी/सीवरेज कनेक्शन के लिए उखाड़ा तो होगी एफआईआर

Sat, 30 Oct 2021 04:27 PM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Sat, 30 Oct 2021 04:27 PM IST
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FIR will be made if the newly built road is uprooted for watersewerage connection
पठानकोट। नई सड़क को उखाड़कर सीवरेज और पानी का कनेक्शन लगवाने वालों पर नगर निगम ने सख्ती करने की योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार अगर कोई शहरवासी ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। इसका सख्ती से पालन करवाने के लिए निगम प्रशासन ने सभी 50 पार्षदों को लिखित रूप से आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार सभी पार्षद अपने अपने इलाके में बिना अनुमति कार्य करने वालों की जानकारी मुहैया करवाएं और लोगों को इस बारे जागरूक भी करें।
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मेयर पन्ना लाल भाटिया द्वारा जारी पत्र में लिखा है कि लोग बिना मंजूरी के सीवरेज और पानी के नए कनेक्शन के लिए रोड खुदवा रहे हैं। ऐसा करने से जहां सीवरेज और पानी की लाइन को नुकसान हो रहा है, वहीं नई सड़क भी समय से पहले खराब हो रही है। ऐसा करने से जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वहीं निगम को आर्थिक तौर पर नुकसान होगा। इसी वजह से निगम प्रशासन ने फैसला किया है कि कोई शहरवासी बिना निगम की मंजूरी के सीवरेज और पानी की लाइन के लिए रोड़ उखाड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। इसके साथ ही उसके ऊपर भारी जुर्माना किया जाएगा। इसीलिए समूह पार्षद अपने वार्ड के लोगों को बिना मंजूरी रोड की कटिंग न करने दें।
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निगम प्रशासन ने इस कार्य पर नजर रखने के लिए समूह जेई व बिल्डिग इंस्पेक्टरों की विशेष तौर पर ड्यूटी लगाई गई है। निगम द्वारा अभी हाल ही में शहर की मुख्य सड़कों का निर्माण करवाया गया है। यहां किसी को नई सड़क खोदने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई बिना इजाजत ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा।
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-सुरजीत सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर
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