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स्कूल शिक्षक को मिली सजा: पियोनो टीचर को 20 साल की कैद, बच्ची की आंखों में पट्टी बांध करता था गंदा काम
Tue, 15 Jul 2025 05:55 PM IST
अंकेश ठाकुर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (पंजाब)
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Tue, 15 Jul 2025 05:55 PM IST
सार
स्कूल शिक्षक को उसके किए की सजा मिली है। मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में अदालत ने पियानो टीचर को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है। मामला पंजाब के जालंधर का है।
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सांकतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
पंजाब के जालंधर में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाते हुए एक स्कूल टीचर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी स्कूल टीचर पर पियानो सिखाने के बहाने बच्ची का यौन शोषण के आरोप में केस दर्ज हुआ था। इसके चलते 25 फरवरी 2024 को परिवार ने टीचर के खिलाफ थाना कैंट में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया था। एक साल से ज्यादा चली सुनवाई के बाद पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज अर्चना कंबोज ने आरोपी पियानो टीचर तोबियस मसीह निवासी नंदनपुर, मकसूदां जालंधर को मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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जालंधर के रहने वाले परिवार ने 25 फरवरी 2024 को थाना कैंट में एसआई राजवंत कौर को शिकायत दी थी। शिकायत में परिवार ने कहा था कि उनकी मासूम बच्ची सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल, दीप नगर, रहमानपुर रोड, जालंधर में चौथी क्लास में पढ़ती है। स्कूल का पियानो टीचर तोबियस मसीह बच्ची के साथ पियानो सिखाने के बहाने स्कूल में बंद पड़ी कैंटीन में ले जाकर आंखों पर पट्टी बांध कर यौन शौषण करता रहा। परिवार की शिकायत मिलने पर पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच की और आरोपी तोबियस के खिलाफ धारा 376 एबी, 506, 354 ए, 354 डी, पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 10, 12 के अधीन केस दर्ज करके पियानो टीचर को अरेस्ट कर लिया था।
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पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि टीचर द्वारा स्कूल की दो और छात्राओं के साथ भी गलत काम किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इसके बाद स्पेशल जज माननीय अर्चना कंबोज की अदालत में मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने आरोपी तोबियस मसीह को दोषी करार देते हुए 20 साल की सख्त सजा सुना दी। अदालत द्वारा पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 साल, धारा 10 में 5 साल, धारा 12 में 3 साल तथा धारा 506 आईपीसी में 2 साल की सजा सुनाई गई।
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