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शादी का झांसा देकर दुराचार करने वालों को बीस साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर
Updated Fri, 27 Nov 2015 03:26 PM IST
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नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और दुराचार करने वाले दो आरोपियों को जिला सत्र न्यायाधीश जतिन्द्र वालिया की अदालत ने बीस-बीस वर्ष की कैद और पचास-पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना बहाववाला के प्रभारी गुरबख्शीश सिंह को दिए बयान में नाबालिग के मामा ने बताया कि उनकी 14 वर्षीय भांजी उनके पास रहती थी। उसे मोहर कुमार व सुनील कु मार शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गए।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में सीतो चौकी प्रभारी राजकुमार, हेडकांस्टेबल कृष्ण लाल ने गश्त के दौरान राजपुरा से मोहर राम, सुनील कुमार व नाबालिग को काबू कर अदालत में पेश किया। न्यायाधीश जगजीत सिंह की अदालत ने दोनों युवकों को जेल भेज दिया।
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पीड़िता का मेडिकल कराया गया। दुराचार की पुष्टि होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज धाराओं में बढ़ोतरी की गई। न्यायाधीश जतिन्द्र वालिया ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें सजा सुनाई।
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थाना बहाववाला के प्रभारी गुरबख्शीश सिंह को दिए बयान में नाबालिग के मामा ने बताया कि उनकी 14 वर्षीय भांजी उनके पास रहती थी। उसे मोहर कुमार व सुनील कु मार शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गए।
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पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में सीतो चौकी प्रभारी राजकुमार, हेडकांस्टेबल कृष्ण लाल ने गश्त के दौरान राजपुरा से मोहर राम, सुनील कुमार व नाबालिग को काबू कर अदालत में पेश किया। न्यायाधीश जगजीत सिंह की अदालत ने दोनों युवकों को जेल भेज दिया।
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पीड़िता का मेडिकल कराया गया। दुराचार की पुष्टि होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज धाराओं में बढ़ोतरी की गई। न्यायाधीश जतिन्द्र वालिया ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें सजा सुनाई।