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बिजली विभाग देगा किसानों को मुआवजा
अमर उजाला, फिरोजपुर
Updated Fri, 07 Mar 2014 10:25 PM IST
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उपभोक्ता फोरम के प्रधान गुरप्रताप सिंह बराड़ ने गांव माना सिंह वाला के किसानों की शॉर्ट सर्किट से जलकर राख हुई गेहूं की फसल की नौ शिकायतों का निपटारा कर दिया है।
उन्होंने पंजाब राज्य पावर सप्लाई कारपोरेशन को 11 लाख 87 हजार 831 रुपये का मुआवजा अदा करने का फैसला सुनाया है। साथ ही कारपोरेशन को परेशानी के लिए 65 हजार और खर्च के 35 हजार रुपये अदा करने को भी कहा गया।
उपभोक्ता फोरम के मेंबर ज्ञान सिंह ने बताया कि बिजली विभाग ने गांव माना सिंह वाला में 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी हुई है। इसके कारण खेतों के ऊपर से हाई वोल्टेज की तारें गुजरती हैं।
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किसानों ने कई बार इस संबंध में बिजली विभाग को शिकायत दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 16 अप्रैल 2013 को गांव माना सिंह वाला में शार्ट सर्किट से खेतों में तैयार गेहूं की फसल राख हो गई।
किसानों ने उस समय बिजली विभाग के अधिकारियों से मुआवजे की गुहार लगाई लेकिन हर्जाना नहीं मिला। हारकर किसानों ने अगस्त 2013 में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। फोरम के प्रधान गुरप्रताप सिंह बराड़ व मेंबर ज्ञान सिंह ने सबूतों को देखते हुए किसानों के हक में फैसला सुनाया।
किसानों को मिला मुआवजा
किसान सुखराज सिंह व जसगीर सिंह को एक लाख 14 हजार 533 रुपये, परेशानी के दस हजार व केस पर आए खर्च के पांच हजार रुपये मिले हैं।
किसान जगतार सिंह को एक लाख 92 हजार 342 रुपये, परेशानी के पंद्रह हजार व खर्च के पांच हजार, प्रीतम सिंह को 39 हजार 268 रुपये, परेशानी के पांच हजार व खर्च के तीन हजार, गुरप्रीत सिंह को 52 हजार 358 रुपये, परेशानी के पांच हजार व खर्च के तीन हजार, बलप्रीत सिंह को एक लाख चार हजार 716, परेशानी के पांच हजार व खर्च के तीन हजार, साधू सिंह को दो लाख 35 हजार 611 रुपये, परेशानी के दस हजार व खर्च पांच हजार, रणजीत सिंह को 26 हजार 179, परेशानी के पांच हजार व खर्च तीन हजार और चमकौर सिंह को 52 हजार 368 रुपये, परेशानी के पांच हजार व खर्च तीन हजार मुआवजा मिलेगा।
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उन्होंने पंजाब राज्य पावर सप्लाई कारपोरेशन को 11 लाख 87 हजार 831 रुपये का मुआवजा अदा करने का फैसला सुनाया है। साथ ही कारपोरेशन को परेशानी के लिए 65 हजार और खर्च के 35 हजार रुपये अदा करने को भी कहा गया।
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उपभोक्ता फोरम के मेंबर ज्ञान सिंह ने बताया कि बिजली विभाग ने गांव माना सिंह वाला में 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी हुई है। इसके कारण खेतों के ऊपर से हाई वोल्टेज की तारें गुजरती हैं।
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किसानों ने कई बार इस संबंध में बिजली विभाग को शिकायत दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 16 अप्रैल 2013 को गांव माना सिंह वाला में शार्ट सर्किट से खेतों में तैयार गेहूं की फसल राख हो गई।
किसानों ने उस समय बिजली विभाग के अधिकारियों से मुआवजे की गुहार लगाई लेकिन हर्जाना नहीं मिला। हारकर किसानों ने अगस्त 2013 में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। फोरम के प्रधान गुरप्रताप सिंह बराड़ व मेंबर ज्ञान सिंह ने सबूतों को देखते हुए किसानों के हक में फैसला सुनाया।
किसानों को मिला मुआवजा
किसान सुखराज सिंह व जसगीर सिंह को एक लाख 14 हजार 533 रुपये, परेशानी के दस हजार व केस पर आए खर्च के पांच हजार रुपये मिले हैं।
किसान जगतार सिंह को एक लाख 92 हजार 342 रुपये, परेशानी के पंद्रह हजार व खर्च के पांच हजार, प्रीतम सिंह को 39 हजार 268 रुपये, परेशानी के पांच हजार व खर्च के तीन हजार, गुरप्रीत सिंह को 52 हजार 358 रुपये, परेशानी के पांच हजार व खर्च के तीन हजार, बलप्रीत सिंह को एक लाख चार हजार 716, परेशानी के पांच हजार व खर्च के तीन हजार, साधू सिंह को दो लाख 35 हजार 611 रुपये, परेशानी के दस हजार व खर्च पांच हजार, रणजीत सिंह को 26 हजार 179, परेशानी के पांच हजार व खर्च तीन हजार और चमकौर सिंह को 52 हजार 368 रुपये, परेशानी के पांच हजार व खर्च तीन हजार मुआवजा मिलेगा।