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नाबालिग के साथ दुराचार पर बीस साल की कैद

Wed, 02 Mar 2016 03:05 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर Updated Wed, 02 Mar 2016 03:05 PM IST
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With over twenty years' imprisonment minor misconduct
जिला एवं सेशन जज विवेक पुरी की अदालत ने एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुराचार करने के दोषी व्यक्ति को बीस साल की कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।


पीड़िता (16 साल) ने थाना गुरुहरसहाए की पुलिस को बयान दिए थे कि आरोपी सतीश कुमार पुत्र रमेश कुमार ने अपने साथियों के साथ उसे बेहोश करके अगवा कर लिया था।
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उसके बाद किसी सुनसान जगह पर ले जाकर सभी ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया। पुलिस ने सतीश कुमार को गिरफ्तार कर मामला दर्ज करने के बाद अदालत में चालान पेश किया था।
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बाकी अज्ञात व्यक्तियों की पहचान नहीं हो सकी थी। जिला एवं सेशन जज विवेक पुरी की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद सतीश कुमार को बीस साल की कैद और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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