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नाबालिग के साथ दुराचार पर बीस साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर
Updated Wed, 02 Mar 2016 03:05 PM IST
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जिला एवं सेशन जज विवेक पुरी की अदालत ने एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुराचार करने के दोषी व्यक्ति को बीस साल की कैद और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पीड़िता (16 साल) ने थाना गुरुहरसहाए की पुलिस को बयान दिए थे कि आरोपी सतीश कुमार पुत्र रमेश कुमार ने अपने साथियों के साथ उसे बेहोश करके अगवा कर लिया था।
उसके बाद किसी सुनसान जगह पर ले जाकर सभी ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया। पुलिस ने सतीश कुमार को गिरफ्तार कर मामला दर्ज करने के बाद अदालत में चालान पेश किया था।
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बाकी अज्ञात व्यक्तियों की पहचान नहीं हो सकी थी। जिला एवं सेशन जज विवेक पुरी की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद सतीश कुमार को बीस साल की कैद और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पीड़िता (16 साल) ने थाना गुरुहरसहाए की पुलिस को बयान दिए थे कि आरोपी सतीश कुमार पुत्र रमेश कुमार ने अपने साथियों के साथ उसे बेहोश करके अगवा कर लिया था।
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उसके बाद किसी सुनसान जगह पर ले जाकर सभी ने उसके साथ सामूहिक दुराचार किया। पुलिस ने सतीश कुमार को गिरफ्तार कर मामला दर्ज करने के बाद अदालत में चालान पेश किया था।
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बाकी अज्ञात व्यक्तियों की पहचान नहीं हो सकी थी। जिला एवं सेशन जज विवेक पुरी की अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद सतीश कुमार को बीस साल की कैद और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।