फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   father acquitted due to lack of evidence

सुबूतों के अभाव में बेटी का हत्यारोपी बरी

Mon, 30 Sep 2013 11:04 PM IST
अमर उजाला, पटियाला
अमर उजाला, पटियाला Updated Mon, 30 Sep 2013 11:04 PM IST
विज्ञापन
father acquitted due to lack of evidence

विज्ञापन
पंजाब के पटियाला में जिला एवं सेशन जज राजशेखर अत्री की कोर्ट ने सोमवार को बेटी की हत्या के आरोपी पिता को सुबूतों के अभाव मेें बरी कर दिया।

पिता पर आरोप था कि वह अपनी लड़की के प्रेम संबंधों से नाराज था और इस कारण बेटी को मारकर लाश को नहर में फेंक दिया था। इस मामले में पहले आरोपी पिता सुखबीर सिंह निवासी शंभू कलां तहसील राजपुरा जिला पटियाला ही शिकायतकर्ता था।

उसने शंभू कलां के ही रहने वाले तीन नौजवानों हरप्रीत सिंह, हरजीत सिंह व मनजीत सिंह के खिलाफ 9 अक्तूबर 2011 को उसकी लड़की को अगवा करने का केस दर्ज कराया था। बाद में दोनों पक्षों का 26 दिसंबर 2011 को पंचायती राजीनामा हो गया।
विज्ञापन


बाद में पुलिस को अपनी जांच में तीनों नौजवानों के खिलाफ कोई सबूत न मिले, जिसके चलते आठ जनवरी 2012 को इन्हें बेगुनाह करार दे दिया गया। इसके कुछ महीनों के बाद ही तीन जून 2012 को नौजवान हरप्रीत सिंह ने पुलिस को लड़की के पिता सुखबीर सिंह के खिलाफ  बयान दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


हरप्रीत सिंह ने आरोप लगाए कि सुखबीर सिंह की लड़की के साथ उसके प्रेम संबंध थे, जिससे वह काफी नाराज था। लड़की ने उसे लापता होने से एक दिन पहले रात को मोबाइल करके बताया था कि उसका पिता उसे काफी मार रहा है। इस बयान के आधार पर पुलिस ने पिता सुखबीर सिंह के खिलाफ हत्या, लाश को खुर्द-बुर्द करने व पुलिस को झूठी सूचना देने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया।


लड़की की लाश की नहर में तलाश की गई, लेकिन लाश नहीं मिली। सोमवार को इस केस की सुनवाई के दौरान सबूतों के अभाव में आरोपी पिता को अपनी ही लड़की के कत्ल के केस से बरी कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed