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18 लोगों की मौत मामले में ट्रक चालक को कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा
Updated Sat, 02 Aug 2014 10:56 PM IST
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एडीशनल जिला एवं सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत ने दो परिवारों के 18 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ट्रक चालक को सात साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
मोगा-फिरोजपुर राष्ट्रीय मार्ग स्थित थाना सदर के पास 6 मई 2012 को ट्रक और टाटा 407 की सीधी टक्कर में 5 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में एक परिवार के 10 और एक परिवार के पांच सदस्य शामिल थे। मृतक टाटा 407 में नानकसर से माथा टेक लौट रहे थे।
हादसे में गांव दौलतपुरा नीवा के पाला सिंह, उसकी पत्नी चरनजीत कौर, पुत्र सुरजीत सिंह और रणजीत सिंह, बहू इंद्रजीत कौर और मनप्रीत कौर, पोता गुरप्रीत सिंह, रनबीर सिंह, पोतियां मनप्रीत कौर और सनप्रीत कौर, तरनबीर सिंह पुत्र छिंदर सिंह और सुरिंदर कुमार पुत्र अमर चंद के अलावा गांव दौलतपुरा ऊंचा निवासी रूप सिंह, उसकी पत्नी बलविंदर कौर, पुत्र सतनाम सिंह, बेटियां हरमनप्रीत कौर और नवदीप कौर के अलावा जसवंत सिंह पुत्र करनैल सिंह की मौत हो गई थी।
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थाना सदर पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक सुखविंदर सिंह निवासी कोट करोड़ कलां के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में एडिशनल जिला एवं सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत ने ट्रक चालक को दोषी करार देते उसे 7 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
कुछ दिन पहले आरोपी के वारिसों ने जिला पुलिस प्रमुख को पत्र लिख इस केस की दोबारा तफ्तीश करने की मांग करते हुए कहा था कि ट्रक को सुखविंदर सिंह नहीं बल्कि क्लीनर चला रहा था। जिला पुलिस ने इस अर्जी पर गौर करते हुए अदालत को इस केस की दोबारा तफ्तीश के लिए अर्जी दी थी लेकिन इस केस की सुनवाई पूरी होने के कारण अदालत ने इस अर्जी के आधार पर आरोपी को कोई राहत नहीं दी।
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मोगा-फिरोजपुर राष्ट्रीय मार्ग स्थित थाना सदर के पास 6 मई 2012 को ट्रक और टाटा 407 की सीधी टक्कर में 5 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में एक परिवार के 10 और एक परिवार के पांच सदस्य शामिल थे। मृतक टाटा 407 में नानकसर से माथा टेक लौट रहे थे।
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हादसे में गांव दौलतपुरा नीवा के पाला सिंह, उसकी पत्नी चरनजीत कौर, पुत्र सुरजीत सिंह और रणजीत सिंह, बहू इंद्रजीत कौर और मनप्रीत कौर, पोता गुरप्रीत सिंह, रनबीर सिंह, पोतियां मनप्रीत कौर और सनप्रीत कौर, तरनबीर सिंह पुत्र छिंदर सिंह और सुरिंदर कुमार पुत्र अमर चंद के अलावा गांव दौलतपुरा ऊंचा निवासी रूप सिंह, उसकी पत्नी बलविंदर कौर, पुत्र सतनाम सिंह, बेटियां हरमनप्रीत कौर और नवदीप कौर के अलावा जसवंत सिंह पुत्र करनैल सिंह की मौत हो गई थी।
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थाना सदर पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक सुखविंदर सिंह निवासी कोट करोड़ कलां के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में एडिशनल जिला एवं सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत ने ट्रक चालक को दोषी करार देते उसे 7 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
कुछ दिन पहले आरोपी के वारिसों ने जिला पुलिस प्रमुख को पत्र लिख इस केस की दोबारा तफ्तीश करने की मांग करते हुए कहा था कि ट्रक को सुखविंदर सिंह नहीं बल्कि क्लीनर चला रहा था। जिला पुलिस ने इस अर्जी पर गौर करते हुए अदालत को इस केस की दोबारा तफ्तीश के लिए अर्जी दी थी लेकिन इस केस की सुनवाई पूरी होने के कारण अदालत ने इस अर्जी के आधार पर आरोपी को कोई राहत नहीं दी।