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Court: ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने पंजाब मूल के दोषी को सुनाई 22 साल की सजा, प्रेमिका को किडनैप कर जिंदा दफनाया था
Sat, 05 Aug 2023 09:41 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, खन्ना (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, खन्ना (पंजाब)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 05 Aug 2023 09:41 PM IST
सार
कोर्ट के आदेश के अनुसार तारिक जोत सिंह साल 2044 में पहली पैरोल के योग्य हो सकेगा। साथ ही सजा पूरी करने के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया छोड़ना होगा। आस्ट्रेलिया में पंजाब मूल के एक युवक ने प्रेमिका को किडनैप कर जिंदा दफनाया था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब मूल के एक युवक तारिक जोत सिंह को उसकी गर्लफ्रेंड जैसमीन कौर के हत्या मामले में 22 साल 10 महीने कैद की सजा सुनाई है। जिक्रयोग है कि आरोपी ने 5 मार्च 2021 को अपनी प्रेमिका जैसमीन कौर को किडनैप किया फिर उसे कार की डिग्गी में डालकर करीब 650 किलोमीटर दूर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के फलेंडर रेंज में एक कब्र में जिंदा दबा दिया था। आरोपी तारिकजोत सिंह पंजाब के समराला सब-डिवीजन के गांव बलाला के एक किसान परिवार का बड़ा बेटा है।
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तारिक जोत 2016 में एडिलेड में हुआ था सेटल
तारिक जोत सिंह साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में सेटल हुआ था। वहां उसकी मुलाकात भारतीय मूल की जैसमीन कौर से हुई। कुछ समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन तारिक जोत इसे सहन नहीं कर सका। इस पर आरोपी ने जैसमीन का गला काटकर उसे कब्र में दफना दिया। जैसमीन की चोटिल होने और कब्र में दबाए जाने पर तुरंत मौत नहीं हुई थी, आरोपी ने उसे जिंदा ही दफना दिया।
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जैसमीन की हुई दर्दनाक मौत
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकारी वकील कारमेन मैटीओ ने अदालत को बताया कि जैसमीन कौर की मौत काफी दर्दनाक थी। वहीं, मामले में आरोपी तारिक जोत सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।
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