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अभद्र गीतों के मामले में फंसे हनी सिंह को राहत

Fri, 05 Jul 2013 12:35 AM IST
चंडीगढ़/ब्यूरो
चंडीगढ़/ब्यूरो Updated Fri, 05 Jul 2013 12:35 AM IST
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court decision on honey singh

अभद्र गीतों के मामले में पिछले कुछ महीनों से विवादों में उलझे पंजाबी गायक हनी सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।

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चीफ जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एजी मसीह पर आधारित खंडपीठ ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।

अभद्र गीतों पर स्क्रीनिंग के लिए पंजाब सरकार कोई ठोस तंत्र विकसित करने में खुद फैसला ले सकती है। इसके साथ ही गायक हनी सिंह अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कोई कानूनी उपाय कर सकते हैं।
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मामले की सुनवाई के दौरान हनी सिंह भी कोर्ट रूम में उपस्थित थे। इस संबंध में शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) में मामला दर्ज किया गया था।

सुनवाई के दौरान गायक हनी सिंह के ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अनमोल रत्न सिद्धू ने कहा कि किसी दूसरे की गलत पहचान के कारण उनके मुवक्किल को विवाद का शिकार होना पड़ रहा है।
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विवादित गीत यू-ट्यूब पर 2008 से चल रहा है। इस वीडियो में यह कौन ‘हनी सिंह’ है, वे नहीं जानते। मई और अगस्त 2012 में उन्होंने इस गीत को लेकर यू-ट्यूब के अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी।


जनवरी 2013 में यू-ट्यूब ने उनकी शिकायत को कंफर्म किया लेकिन वे समस्या को सुलझाने में नाकाम रहे। हाईकोर्ट ने शहीद भगत सिंह नगर के याचिकाकर्ताओं से इस पर अपना पक्ष रखने को कहा लेकिन उनके अधिवक्ता एचसी अरोड़ा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

इस पर खंडपीठ ने कहा कि यू-ट्यूब सरीखी नई संचार सुविधाओं में सरकारों को ही अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी पड़ेगी। फिल्म सेंसर बोर्ड एक अहम भूमिका निभा रहा है और इसी तरह राज्य सरकार एक और तंत्र विकसित कर सकती है।

इंटरनेट में चल रही सामग्री की भी जांचने की जरूरत है और सरकार खुद इस पर ठोस कदम उठा सकती है।

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