फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Special Courts for Human Rights Matters in Punjab

चंडीगढ़: मानवाधिकार मामलों के लिए पंजाब में विशेष अदालतें होंगी गठित, आरटीआई से सामने आई व्यवस्था

Thu, 22 Oct 2026 09:58 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 22 Oct 2026 09:58 PM IST
सार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी और पंजाब सरकार की अधिसूचना से यह सामने आया है।

विज्ञापन
Special Courts for Human Rights Matters in Punjab
मानवाधिकार मामलों के लिए पंजाब में विशेष अदालतें होंगी गठित - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े अपराधों की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालत नामित करने का प्रावधान है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी और पंजाब सरकार की अधिसूचना से यह सामने आया है। पीपल वेलफेयर सोसायटी चंडीगढ़ ने मानवाधिकार संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की मांग उठाई है।

विज्ञापन


पंजाब सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत विशेष अदालतों के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रत्येक जिले में दूसरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को विशेष अदालत के रूप में नामित करने का प्रावधान है। जिस जिले में केवल एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत है, वहां पहली अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को यह जिम्मेदारी देने की व्यवस्था है।

विज्ञापन
Trending Videos

इस व्यवस्था का उद्देश्य अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों की सुनवाई संबंधित क्षेत्राधिकार में कराना है। सोसायटी ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आम लोगों, पीड़ितों और संबंधित संस्थाओं को विशेष अदालतों की व्यवस्था, अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी हो। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जनसूचना अधिकारी की ओर से 13 अक्तूबर 2026 को जारी पत्र में अधिवक्ता कंवर पहल सिंह को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का उल्लेख है। पत्र में 11 सितंबर 2026 को दिए गए दो आवेदनों के संबंध में दस्तावेजों की प्रतियां भेजने की जानकारी दी गई है।

विशेष अदालतों में सुनवाई का प्रावधान
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय को विशेष अदालत के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है। पंजाब सरकार की अधिसूचना में दूसरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को नामित करने का प्रावधान बताया गया है। जहां ऐसी दूसरी अदालत नहीं है, वहां पहली अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को यह जिम्मेदारी देने की व्यवस्था है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed