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Haryana: आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैनी सरकार ने बढ़ाया सेवा विस्तार; निर्देश जारी

Wed, 15 Jul 2026 04:42 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 15 Jul 2026 04:42 PM IST
सार

मुख्य सचिव ने बताया यह सेवा विस्तार राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में स्वीकृत पदों के खिलाफ आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा।

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Service extension granted to outsourced employees
सीएम सैनी - फोटो : ANI

विस्तार

हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के अंतर्गत कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की सेवा अवधि दो माह के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। यह सेवा विस्तार 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2026 तक प्रभावी रहेगा।
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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह सेवा विस्तार राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में स्वीकृत पदों के खिलाफ आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा।
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इससे पूर्व इन कर्मचारियों की सेवाएं 30 जून, 2026 तक बढ़ाई गई थीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अस्थायी सेवा विस्तार हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के 25 मार्च, 2025 के ज्ञापन संख्या 8018 में निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों के पूर्ण अनुपालन के अधीन रहेगा।
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