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Punjab: यूडीआईडी कार्ड बनाने के लंबित आवेदनों को एक माह में निपटाएं, डॉ. बलजीत कौर ने दिए निर्देश

Sat, 11 Jan 2025 04:22 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 11 Jan 2025 04:22 PM IST
सार

पिछले वर्ष विशेष अभियान के तहत विभाग ने दिव्यांगजनों की बैकलॉग खाली पदों की पहचान की थी। इसके तहत अब तक 21 विभागों द्वारा इन पदों को भरने के लिए अपनी सिफारिशें पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और पंजाब लोक सेवा आयोग को भेज दी गई हैं।

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Pending applications for UDID cards resolved within month Dr. Baljit Kaur instructions
मंत्री डाॅ. बलजीत काैर ने ली बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री डॉ. बलजीत कौर की अध्यक्षता में पंजाब राज्य सलाहकार बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक पंजाब भवन में आयोजित हुई। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि दिव्यांगों को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
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बैठक में उन्होंने राज्य में दिव्यांगजन का विशिष्ट पहचान पत्र यानी यूडीआईडी कार्ड के लंबित मामलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक महीने के भीतर लंबित आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए। बोर्ड सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार यूडीआईडी कार्ड बनाने में दिव्यांगजनों को आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग इसकी विस्तृत योजना अगली बैठक में प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त सिविल सर्जनों को दिव्यांगजनों को कार्ड में दिव्यांगता प्रतिशत से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए विशेष शिविर लगाने के लिए भी बोला है। मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष विशेष अभियान के तहत विभाग ने दिव्यांगजनों की बैकलॉग खाली पदों की पहचान की थी। इसके तहत अब तक 21 विभागों द्वारा इन पदों को भरने के लिए अपनी सिफारिशें पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और पंजाब लोक सेवा आयोग को भेज दी गई हैं।
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मंत्री ने अधिकारियों को राज्य के 10 जिलों की 144 इमारतों को बाधामुक्त बनाने के लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए भी बोला है। इस संबंध में जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति के गठन का नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. बलजीत कौर ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगजनों को मिलने वाले आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए सख्ती से इन प्रावधानों को लागू करने के आदेश दिए।
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मंत्री ने राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों को अपने-अपने जिलों में चल रही गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग से ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान करने का निर्देश दिया, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर स्व-रोजगार करना चाहते हैं। उन्होंने रोजगार और कौशल विकास विभाग को विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
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