फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   MP Amritpal Singh third NSA detention challenged in High Court

फिर हाईकोर्ट पहुंचा अमृतपाल सिंह: सांसद की तीसरी एनएसए हिरासत को चुनौती, 2023 से डिब्रूगढ़ जेल में बंद

Mon, 12 Jan 2026 10:24 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Mon, 12 Jan 2026 10:24 PM IST
सार

खालिस्तानी समर्थक व खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह एनएसए के तहत अप्रैल 2023 से असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल सिंह ने एनएसए के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

विज्ञापन
MP Amritpal Singh third NSA detention challenged in High Court
सांसद अमृतपाल सिंह - फोटो : फाइल

विस्तार

खडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।

विज्ञापन


याचिका में कहा गया है कि अमृतपाल अप्रैल 2023 से लगातार निरोधक हिरासत में हैं और सरकार बिना किसी नए ठोस आधार के बार-बार पुराने आरोपों को दोहराकर हिरासत बढ़ा रही है। याचिकाकर्ता का दावा है कि जिन मामलों और घटनाओं का हवाला तीसरे आदेश में दिया गया है, उनमें उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं बनती। कई घटनाएं उस अवधि की बताई गई हैं जब वह पहले से ही डिब्रूगढ़ जेल में बंद थे। ऐसे में उनका उसमें शामिल होना संभव नहीं है।
विज्ञापन


याचिका में कहा गया है कि कई बयान आपस में विरोधाभासी हैं और ठोस साक्ष्यों के अभाव में दिए गए हैं। कुछ गवाहों की घटनास्थल पर मौजूदगी ही संदिग्ध बताई गई है जबकि कुछ बयान निजी पूर्वाग्रह से प्रेरित प्रतीत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए याचिका में तर्क दिया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट तभी एनएसए के तहत हिरासत आदेश जारी कर सकता है जब क्षेत्रीय हालात से तत्काल और वास्तविक खतरा सिद्ध हो। याचिका के अनुसार मौजूदा मामले में ऐसी कोई आपात परिस्थिति नहीं थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed