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बादल के खिलाफ केस अमेरिकी कोर्ट से खारिज
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 28 Nov 2013 11:51 AM IST
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पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ न्यूयॉर्क स्थित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) की ओर से दायर किया गया केस अमेरिकी अदालत ने खारिज कर दिया है।
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संगठन ने बादल के कार्यकाल में फर्जी मुठभेड़ों और बेगुनाह युवाओं को हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाते हुए यह मुकदमा दायर किया था।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बुधवार को जानकारी दी कि अमेरिका में 7 अपीलीय सर्किट कोर्ट के जज रिचर्ड पोसनर ने 26 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद सिख फॉर जस्टिस की याचिका रद करने का फैसला किया।
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जज ने कहा कि इस संबंध में कोई समन कभी पंजाब के मुख्यमंत्री को तामील नहीं किया गया और मुकदमा करने वाले ने गलत व्यक्ति को समन तामील कर दिये हैं।
इससे पहले मिलवॉकी (विस्कोंसिन) की जिला अदालत ने भी संगठन की तरफ दायर केस को रद कर दिया था। मिलवॉकी के जिला जज ने भी इसी आधार पर एसएफजे की अपील खारिज कर दी थी।
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जिला कोर्ट में केस हारने के बाद संगठन ने सर्किट कोर्ट की शरण ली थी। सिमरनजीत सिंह मान के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) से जुड़े एसएफजे ने 9 अगस्त 2012 को बादल की अमेरिका यात्रा के दौरान लीगल नोटिस मुख्यमंत्री को तामील कराने की कोशिश की थी।
तब बादल विस्कोंसिन के गुरुद्वारे में बंदूकधारी के हमले में मारे गए सिखों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि उन्होंने ओक क्रीक हाईस्कूल में अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान बादल को समन दिए थे। लेकिन असल में बादल ने इस स्कूल का दौरा ही नहीं किया था।
एसएफजे के इस दावे के झूठा साबित होने पर दोनों ही अदालतों ने केस को खारिज किया। बादल ने कोर्ट से यह मामला खारिज करने का आग्रह किया था, जिसे जज ने मंजूर कर लिया।