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एसजीपीसी को अवैध निर्माण के मामले में नोटिस
अमर उजाला, अमृतसर
Updated Thu, 21 Nov 2013 11:15 PM IST
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अमृतसर नगर निगम ने सराय के अवैध निर्माण में एसजीपीसी को नोटिस दिया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद यह नोटिस भेजा है।
कमिश्नर ने नोटिस में कहा है कि एसजीपीसी ने कुछ सराय अवैध रूप से बनाई हैं। नगर निगम से इनकी स्वीकृति नहीं ली है। यह नोटिस कमिश्नर डीबीएस खरबंदा ने जारी किया है।
अमृतसर में हरमंदिर साहिब के आसपास कई होटल, गेस्ट हाउस और सराय बना दी गई हैं। इनकी स्वीकृति नहीं ली गई है।
हरमंदिर साहिब के आसपास हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सर्बजीत सिंह वेरका ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
इस पर अदालत ने नगर निगम को काफी फटकार लगाई थी और आदेश दिये थे कि हरमंदिर साहिब के आसपास बने होटलों, गेस्ट हाउसों और बिना मंजूरी की सराय समेत 150 से अधिक इमारतों को गिराया जाए।
इस पर कथित राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस केस की अगली सुनवाई 25 नवंबर को है। इस पर जवाब देने के लिए नगर निगम कमिश्नर ने एसजीपीसी को नोटिस जारी किया है। आयुक्त ने नोटिस जारी कर कहा है कि किसी को भी अवैध निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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कमिश्नर ने नोटिस में कहा है कि एसजीपीसी ने कुछ सराय अवैध रूप से बनाई हैं। नगर निगम से इनकी स्वीकृति नहीं ली है। यह नोटिस कमिश्नर डीबीएस खरबंदा ने जारी किया है।
अमृतसर में हरमंदिर साहिब के आसपास कई होटल, गेस्ट हाउस और सराय बना दी गई हैं। इनकी स्वीकृति नहीं ली गई है।
हरमंदिर साहिब के आसपास हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सर्बजीत सिंह वेरका ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
इस पर अदालत ने नगर निगम को काफी फटकार लगाई थी और आदेश दिये थे कि हरमंदिर साहिब के आसपास बने होटलों, गेस्ट हाउसों और बिना मंजूरी की सराय समेत 150 से अधिक इमारतों को गिराया जाए।
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इस पर कथित राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस केस की अगली सुनवाई 25 नवंबर को है। इस पर जवाब देने के लिए नगर निगम कमिश्नर ने एसजीपीसी को नोटिस जारी किया है। आयुक्त ने नोटिस जारी कर कहा है कि किसी को भी अवैध निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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