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Amritsar News: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ईकेवाईसी
Fri, 26 Jul 2024 07:19 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
Updated Fri, 26 Jul 2024 07:19 PM IST
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विशेष अभियान 15 अगस्त तक चलाया जाएगा
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 2000 रुपये की तीन किश्तें पीएम सम्मान निधि के रूप में किसानों को मिलनी हैं। इसके लिए किसान पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया हो चुकी है। जिन किसानों को किश्तों का लाभ मिलना बंद हो गया है, उन किसानों को इस योजना की अगली किश्त प्राप्त करने के लिए ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है।
मुख्य कृषि अधिकारी तजिंदर सिंह ने कहा कि जिन लाभार्थी किसानों को ईकेवाईसी अपूर्ण होने के कारण पिछली किश्त नहीं मिली है, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमीट्रिक विधि या पीएम किसान मोबाइल एप के माध्यम से भी ईकेवाईसी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए भूमि बीजारोपण भी अनिवार्य हो गया है, इसलिए जिन किसानों को ईकेवाईसी कराने के बावजूद इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वे अपना आधार कार्ड और जमीन की जमाबंदी, फर्द की प्रतिलिपि अपने इलाके के संबंधित कृषि कार्यालय में जमा कर दें ताकि उनकी जमीन की बुआई से पहले आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा सके।
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संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 2000 रुपये की तीन किश्तें पीएम सम्मान निधि के रूप में किसानों को मिलनी हैं। इसके लिए किसान पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया हो चुकी है। जिन किसानों को किश्तों का लाभ मिलना बंद हो गया है, उन किसानों को इस योजना की अगली किश्त प्राप्त करने के लिए ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है।
मुख्य कृषि अधिकारी तजिंदर सिंह ने कहा कि जिन लाभार्थी किसानों को ईकेवाईसी अपूर्ण होने के कारण पिछली किश्त नहीं मिली है, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बायोमीट्रिक विधि या पीएम किसान मोबाइल एप के माध्यम से भी ईकेवाईसी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए भूमि बीजारोपण भी अनिवार्य हो गया है, इसलिए जिन किसानों को ईकेवाईसी कराने के बावजूद इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वे अपना आधार कार्ड और जमीन की जमाबंदी, फर्द की प्रतिलिपि अपने इलाके के संबंधित कृषि कार्यालय में जमा कर दें ताकि उनकी जमीन की बुआई से पहले आवश्यक कार्रवाई पूरी की जा सके।
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