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दो नशा तस्करों को कैद और जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर
Updated Thu, 17 Dec 2015 10:11 PM IST
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जिला सत्र न्यायाधीश अजीत अत्री की अदालत ने विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की निवासी बाबा बकाला को 500 ग्राम नशीले पाउडर की बरामदगी पर पांच साल कैद व पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला 6-8-2013 का है जब विक्रमजीत सिंह नशीला पाउडर बेचने की फिराक में था। उसे थाना ब्यास पुलिस ने नाका लगाकर गिरफ्तार कर लिया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दूसरे मामले में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुनीष अरोड़ा की अदालत ने वर्ष 2011 को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कश्मीर उर्फ अजय को एक साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला 26.8.2011 के थाना सुल्तानविंड का है।
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आरोपी कश्मीर सिंह उर्फ अजय निवासी सुल्तानविंड पांच सौ पचास ग्राम नशीले कैप्सूल बेचने की कोशिश कर रहा था। तभी सुल्तानविंड थाना पुलिस ने नाका लगाकर उसकी तलाशी ली तो उससे नशीले कैप्सूल बरामद हुए।
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मामला 6-8-2013 का है जब विक्रमजीत सिंह नशीला पाउडर बेचने की फिराक में था। उसे थाना ब्यास पुलिस ने नाका लगाकर गिरफ्तार कर लिया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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दूसरे मामले में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुनीष अरोड़ा की अदालत ने वर्ष 2011 को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कश्मीर उर्फ अजय को एक साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला 26.8.2011 के थाना सुल्तानविंड का है।
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आरोपी कश्मीर सिंह उर्फ अजय निवासी सुल्तानविंड पांच सौ पचास ग्राम नशीले कैप्सूल बेचने की कोशिश कर रहा था। तभी सुल्तानविंड थाना पुलिस ने नाका लगाकर उसकी तलाशी ली तो उससे नशीले कैप्सूल बरामद हुए।