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अमृतसर में पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो/अमृतसर
Updated Fri, 11 Mar 2016 09:57 PM IST
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अदालत
- फोटो : file
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अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश हरप्रीत कौर रंधावा की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
घटना 19 जुलाई 2015 को थाना सुलतानविंड इलाके में हुई थी। सुलतानविंड रोड के रहने वाले झंडा सिंह ने शक के चलते अपनी पत्नी नानकी की हत्या चाकू से हमलाकर कर दी थी।
पुलिस ने उनके घर में किराए पर रहने वाली भोली के बयान पर आरोपी पति झंडा सिंह के खिलाफ कत्ल करने का मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाई।
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घटना 19 जुलाई 2015 को थाना सुलतानविंड इलाके में हुई थी। सुलतानविंड रोड के रहने वाले झंडा सिंह ने शक के चलते अपनी पत्नी नानकी की हत्या चाकू से हमलाकर कर दी थी।
पुलिस ने उनके घर में किराए पर रहने वाली भोली के बयान पर आरोपी पति झंडा सिंह के खिलाफ कत्ल करने का मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनाई।
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